आयकर विभाग का बड़ा फैसला, अब 7 अक्टूबर तक करदाता दाखिल कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर। आयकर विभाग की तरफ से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। विभाग ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 7 दिन बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया। विभाग की तरफ से यह फैसला ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों को आ रही परेशानी की वजह से लिया गया है। ऐसे में करदाताओं सहित अन्य हितधारक 30 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकेंगे।

income tax department

आपको बात दें कि आयकर अधिनियम के तहत, जिन करदाताओं को अपने खातों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, उन्हें 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। वहीं, अब ऑडिट रिपोर्ट कोई समय सीमा के बाद जमा करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में धारा 271B के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 44AB का अनुपालन करने की आवश्यकता है, धारा 44AB के तहत आवश्यक किसी भी वर्ष या वर्षों के संबंध में अपने खातों का ऑडिट कराने में विफल रहता है या धारा 44एबी के तहत आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आदेश के मुताबिक टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है। धारा 44AB के तहत आयोजित लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र संख्या 3CB है और निर्धारित विवरण प्रपत्र संख्या 3CD में रिपोर्ट किया जाना है।

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