जानिए, बजट पेश होने के बाद अब आपकी सैलरी पर लगेगा कितना टैक्स
इस बजट में कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन एक स्लैब पर लगने वाले टैक्स को आधा कर दिया गया है, जिससे उस स्लैब के व्यक्तियों को काफी राहत मिलेगी।
नई दिल्ली। सरकार ने 2017-18 का बजट पेश कर दिया है। हालांकि, इस बजट में कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन एक स्लैब पर लगने वाले टैक्स को आधा कर दिया गया है, जिससे उस स्लैब के व्यक्तियों को काफी राहत मिलेगी। सरकार ने यह राहत 2.5 लाख रुपए से 5 रुपए तक की आय वाले लोगों को दी है। आइए जानते हैं इस बजट के बाद अब कितनी आय वाले व्यक्ति पर लगेगा कितना टैक्स।
1-
अगर
आपकी
आय
2.5
लाख
रुपए
तक
है
तो
आप
पर
कोई
भी
टैक्स
नहीं
लगेगा।
2-
अगर
आपकी
आय
2.5
लाख
रुपए
से
5
लाख
रुपए
तक
है
तो
आपकी
आय
पर
5
फीसदी
का
टैक्स
लगेगा।
पहले
यह
टैक्स
10
फीसदी
था,
जिसे
अब
घटाकर
आधा
कर
दिया
गया
है।
इसके
अलावा,
आयकर
पर
3
फीसदी
एजुकेशन
सेस
लगेगा।
3-
अगर
आपकी
आय
5
लाख
रुपए
से
10
लाख
रुपए
तक
है
तो
आपकी
आय
पर
20
फीसदी
टैक्स
लगेगा
और
इसके
अलावा
आयकर
का
3
फीसदी
का
एजुकेशन
सेस
लगेगा।
4-
अगर
आपकी
आय
10
लाख
रुपए
से
50
लाख
रुपए
तक
है
तो
आपकी
आय
पर
30
फीसदी
का
टैक्स
लगेगा
और
इसके
अलावा
आयकर
का
3
फीसदी
एजुकेशन
सेस
भी
लगेगा।
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5-
अगर
आपकी
आय
50
लाख
रुपए
से
1
करोड़
रुपए
तक
है
तो
आपकी
आय
पर
30
फीसदी
का
टैक्स
लगेगा
और
इसके
अलावा
आयकर
का
10
फीसदी
का
सरचार्ज
भी
लगेगा।
साथ
ही,
आपके
आयकर
का
3
फीसदी
एजुकेशन
सेस
भी
देना
होगा।
6-
अगर
आपकी
आय
1
करोड़
रुपए
से
अधिक
है
तो
आप
पर
30
फीसदी
का
टैक्स
लगेगा
और
आयकर
का
15
फीसदी
सरचार्ज
के
तौर
पर
देना
होगा।
इसके
अलावा
आपको
3
फीसदी
एजुकेशन
सेस
भी
देना
होगा।