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कैसे बचाएं टैक्स? जल्द पूरी करें प्रक्रिया, अभी कितना वक्त बाकी? जानिए

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न भरने 31 मार्च 2024 तक मौका दिया है। कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2021-22 के लिए 31 मार्च 2024 के अंत तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) जमा करना अनिवार्य है। जिसके बाद आईटीआर में गलतियों को संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी।

31 मार्च को अब महज एक सप्ताह बचे हैं। इस दिन रविवार और 29 मार्च यानी शुक्रवार को बैंक और शेयर बाजार का अवकाश है। ऐसे में बैंक 30 मार्च को खुलेंगे। हालांकि इस दिन शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड हाउस बंद रहेंगे। इसलिए टैक्स की बचत करने करने वालों को पहले से ही तैयारी करनी जरूरी है।

Income Tax Savings

भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 मार्च, 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। जिसमें बताया गया कि सरकारी एजेंसी, बैंकों से संबंधित बैंक शाखाएं 31 मार्च (रविवार) को भी खुली रहेंगी। हालांकि, निजी बैंक इस लिस्ट में नहीं है। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि ये बैंक 31 मार्च को सभी सार्वजनिक लेनदेन के लिए खुले रहेंगे या केवल सरकारी व्यावसायिक लेनदेन के लिए।

ऐसे में बैंक खुले रहने के बावजूद सर्वर डाउन के चलते लेनदेन में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में टैक्स भरने की प्रक्रिया में देरी होने का रिक्क रहेगा। इस स्थिति से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को पहले से ही तैयारी करनी होगी।

कर ना भरने पर 50 से 200 तक प्रतिशत जुर्माना
आयकर एक्ट के नए सेक्शन 270A के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाता है और उसका खुलासा नहीं करता है, तो बकाया टैक्स का 50 प्रतिशत या 200 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

अपडेटेड ITR फाइल करने की समय सीमा
टैक्सपेयर्स के पास संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 24 महीने का समय होता है। अगर टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2-20-21 की समय सीमा से चूक गए हैं तो उनके पास फाइल करने के लिए 31 मार्च तक का समय है।

क्या ITR-U के लिए अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है?
शर्तों के आधार पर अतिरिक्त टैक्स चुकाए बिना ITR-U जमा नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त टैक्स संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर किसी व्यक्ति द्वारा देय कुल टैक्स और ब्याज का 50% के बराबर होगा। हालांकि अगर अपडेटेड ITR-U संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बीत जाने के बाद रिलिवेंड मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि से पहले जमा किया जाता है। टैक्स और देय ब्याज कुल राशि का 25 प्रतिशत है।

किसके लिए ITR-U फाइल जरूरी
वे टैक्सपेयर जिन्होंने या तो अपना आईटीआर दाखिल किया है या उस मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना आITR दाखिल नहीं किया है, वे अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ITR-U का उपयोग भुगतान किए गए टैक्स का रिफंड प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

किसके लिए ITR-U फाइल करना जरूरी नहीं?

अगर अपडेटेड रिटर्न पहले ही जमा किया जा चुका है।
नुकसान या शून्य रिटर्न जमा करने के लिए।
रिटर्न की राशि प्राप्त करना या बढ़ाना।
अगर संशोधित रिटर्न दाखिल करने से आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है।
अगर सेक्शन 132 के तहत तलाशी प्रक्रिया शुरू की गई है।
अगर सेक्शन 133A के तहत सर्वे किया जाता है।

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