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एक से ज्यादा बैंक में है आपका अकाउंट तो करें ये काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

नई दिल्ली। अक्सर देखा जाता है कि एक से अधिक बैंक खाता होने पर किसी एक का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी भी लेनदेन के लिए आप उस बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में उस खाते को बंद करवाना सही होता है क्योंकि आपको खाता चालू रखने के लिए मिनिमम बैलैंस रखना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको भारी चार्ज भी बैंक को चुकाना पड़ता है।

क्या कहते हैं जानकार

क्या कहते हैं जानकार

एक्सपर्ट्स कहते है कि अगर आप कोई बैंक खाता बंद करते हैं तो उससे जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको डी-लिंक कराना होता है क्योंकि बैंक खाते से निवेश, लोन, ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और बीमा से जुड़े पेमेंट लिंक होते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किस तरह आप अपने खाते को बंद करा सकते हैं। देखा जाता है कि नौकरी में एक संस्थान से दूसरे संस्थान जाने पर सैलरी अकाउंट खुलवाया जाता है। अधिकांश मामलों में पिछला अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है।

खाते के सेविंग में बदलते ही नियम भी बदल जाते हैं

खाते के सेविंग में बदलते ही नियम भी बदल जाते हैं

किसी भी सैलरी खाते में तीन महीने तक सैलरी ना आने पर वह खाता अपने आप सेविंग में बदल जाता है। इसके साथ ही उस खाते के लिए बैंक के नियम बदल जाते हैं। इन्हीं नियमों के मुताबिक, खाते में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। अगर खाताधारक ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक द्वारा उनसे फाइन वसूला जाता है और खाते से पैसे कट जाते हैं। कई बैंकों में खाता होने से इनकम टैक्स भरते समय आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

डी-लिंकिंग फॉर्म भरना होगा

डी-लिंकिंग फॉर्म भरना होगा

आपको हर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी देनी होगी। साथ ही खाते का स्टेटमेंट लगाना भी होता है। निष्क्रिय पड़े अकाउंट के कारण आपको पैसों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वह खाता बंद करने के लिए आपको डी-लिंकिंग फॉर्म भरना होगा। बैंक की शाखा में अकाउंट क्लोजर फॉर्म मिल जाता है। खाता बंद करने की वजह बताने के साथ आपको दूसरा फॉर्म भी भरना होगा। इसमें आपको खाते की जानकारी देनी होगी जिसमें आप बंद होने वाले अकाउंट में बचा पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। खाता बंद कराने के लिए आपको बैंक की ब्रांच जाना होगा।

दूसरे अकाउंट में पैसा हो सकता है ट्रांसफर

दूसरे अकाउंट में पैसा हो सकता है ट्रांसफर

खाता खोलने के 14 दिन के अंदर उसे बंद कराने पर बैंक कोई चार्ज नहीं वसूलता है, लेकिन खाता खोलने के 14 दिन बाद से साल भर पूरा होने के पहले आप उसे बंद कराना चाहते हैं तो खाता क्लोजर चार्ज देना होता है। आमतौर पर एक साल से अधिक पुराने खाते को बंद कराने पर क्लोजर चार्ज नहीं देना पड़ता है। इस दौरान बैंक आपके द्वारा इस्तेमाल नहीं किए गए चेकबुक और डेबिट कार्ड को क्लोजर फॉर्म के साथ जमा करने के लिए कहेगा। खाते में पड़े पैसे का भुगतान (20 हजार तक) कैश में हो सकता है। आप इस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी करा सकते हैं।

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