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कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन कैसे करें 50 हजार की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन,जानें पूरी प्रोसेस

कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन कैसे करें 50 हजार की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन,जानें पूरी प्रोसेस

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लखनऊ, 17 दिसंबर। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की जिंदगी लील ली। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो कोहराम मचा वो किसी से छुपा नहीं है। परिवार के परिवार उजड़ गए, किसी ने पिता खोया, तो किसी ने पति तो किसी ने बेटा । कई घर तो ऐसे हैं, जहां अब कमाने वाला कोई नहीं बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों और परिजनों की मदद के लिए सामने आई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की जनता की समस्या को समझते हुए कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के परिवार को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

 उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरल के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार की आर्थकि सहायता देने का ऐलान किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक घोषणा की गई है। अखबारों में विज्ञापन देकर, राहत आयुक्त की वेबसाइट, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है।

 कैसे करें आवेदन

कैसे करें आवेदन

कोरोना महामारी से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता के लिए फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। इसके लिए https://rahat.up.nic.in पर जाकर सबसे पहले कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिजन की अनुग्रह सहायता ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने फॉम खुलेगा, जिसे आपको भरना है। फॉम में मांगी जाने वाली हर जानकारी को सही सही भरना है। फिर आपके मोबाइल नबंर पर OTP आएगा। ओटीपी भरने के बाद बाकी जानकारी भरकर फॉर्म सब्मिट करें।

 इन दस्तावेजों की जरूरत

इन दस्तावेजों की जरूरत

इन फॉर्म को भरने के साथ आपको नीचे दिए चारों दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भरना होगा। RTPCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, चिकित्सा उपचार की कॉपी, जिसके जरिए मृतक में कोरोना डायनोस हुआ था। इनमें से किसी एक की कॉपी लगानी होगी। इसके अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसों का सहमति पत्र, परिजन जिसके खाते में सहायता राशि जमा की जाएगी, उसके बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी या पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसिल चेक। इसके अलावा आवेदन की हार्डकॉपी, जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा की गई हो।

 इन नंबर पर करें संपर्क

इन नंबर पर करें संपर्क

आपको अगर इस फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है या कोई जानकारी चाहिए या किसी तरह की शिकायत है तो आप राज्य स्तरीय हेल्ड लाइन वंबर 1070 या9454441081 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने ये हेल्पलाइन नंबर लोगों की सहायता के लिए जारी किया है।

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English summary
Corona Relife Fund: How to apply for financial assistance of 50 thousand to the relatives of a person who died from Corona, know the whole process
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