GST काउंसिंल ने शराब पर लिया बड़ा फैसला, न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी के किया मुक्त

जीएसटी काउंसिल की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में काउंसिल ने शराब, गुड़ और मिलेट्स को लेकर अहम फैसले लिए हैं। जीएसटी काउंसिल ने मानव उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली शराब को लेवी से छूट देने का फैसला लिया है।

सरकार के इस फैसले से शराब इंडस्ट्री को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के परिषद के फैसले के बावजूद शराब की कीमतों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। काउंसिल ने शीरा पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है।

GST Council took a big decision on alcohol, exempted neutral alcohol from GST

जीएसटी काउंसिल ने अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए आपूर्ति किए जाने पर एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को छूट की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि परिषद औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आपूर्ति किए जाने वाले ईएनए को वैट से छूट देने पर भी सहमत हुई है। जीएसटी परिषद ने शनिवार को गुड़ पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

काउंसिल के फैसले के बाद ईएनए 18% एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के बजाय अंतर-राज्य बिक्री पर 2% केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) द्वारा शासित होगा। 2% सीएसटी पहले से ही शराब की कीमतों में शामिल है और निर्माता सीएसटी का भुगतान कर रहे हैं।

इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने बाजरे के आटे से बने रोटी पर जीएसटी को मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने पहले इस पर टैक्स छूट की सिफारिश की थी।

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