GST काउंसिल ने e-way बिल को दी मंजूरी, 1 जून से होगा लागू
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने ई-वे बिल प्रणाली को मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को ई-वे बिल प्रणाली को मंजूरी देते हुए इसे अगले साल जून से लागू कर दिया है। जीएसटी काउंसिल ने साफ किया है कि ई-वे बिल प्रणाली 16 जनवरी 2018 से ही उपलब्ध हो जाएगी और अगर राज्य चाहे तो इसे स्वैच्छिक आधार पर जून से पहले भी अपना सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए जून 2018 से पूरी तरह से लागू हो जाएगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षा में हुई बैठक में ई-वे बिल प्रणाली को लेकर विचार-विमर्श किया गया और जीएसटी नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तैयारियों पर विचार करने के बाद इसे जून 2018 से लागू करने का फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को ये आजादी दी है कि वो देशभर में ई-वे बिल प्रणाली लागू होने तक बिल के लिए अपनी अलग व्यवस्था को जारी रख सकते हैं।
देशभर में ई-वे बिल 16 जनवरी 2018 तक ट्रायल के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। जिसके बाद व्यापारी वर्ग और ट्रांसपोर्टर 16 जनवरी से इसे अपनी स्वैच्छिक से इस्तेमाल कर सकेंगे।गौरतलब है कि जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली के तहत 50000 रुपए से अधिक का सामान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भेजने पर उसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। काउंसिल का मानना है कि इससे टैक्स चोरी रोकी जा सकेगी।












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