LTC Cash Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी राहत, परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीद सकेंगे सामान, जानें क्या है एलटीसी के नियम
LTC Cash Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी राहत, परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीद सकेंगे सामान, जानें क्या है एलटीसी के नियम
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा रहात देते हुए उन्हें एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ मिला। इस LTC कैश स्कीम की मदद से सरकारी कर्मचारियों को परिवार के सदस्य के नाम पर खरीदारी करने की छूट दी है। एलटीसी के नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी एलटीसी किराए के लिए पात्र परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर सामान खरीद सकते हैं।
व्यय विभाग की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। विभाग की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की मदद से अपने परिवार के पात्र सदस्य के नाम पर किसी समान की खरीद पर उसका रिअम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। सरकार ने 12 अक्टूबर के बाद से सरकारी कर्मचारियों को ये राहत दी। सरकार ने उन सभी सामानों के बिल का रिअम्बर्समेंट क्लेम स्वीकार करने की बात कही, जिसपर 12 फीसदी या उससे ज्यादा जीएसटी लगा हो।
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम का लाभ हासिल करने के लिए कर्मचारियों को ऐसे सामान या सेवा को खरीदना था, जिस पर 12 फीसद या उससे ज्यादा जीएसटी देय होता है। इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पेमेंट का माध्यम डिजिटल, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी या आरटीजीएस होना चाहिए।
बार-बार पूछे जाने वाले एक प्रश्न के जवाब में विभाग ने कहा है कि स्पाउस या सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक एलटीसी किराये के पात्र परिवार के सदस्य के नाम पर खरीदे गए सामान या अवेल की गई सेवा को लेकर इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। व्यय विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों 31 मार्च, 2021 तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी ईएमआई पर सामान और सर्विसेज खरीद सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि खरीदारी 12 अक्टूबर के बाद का हो और उसपर जीएसटी 12 फीसदी से अधिक हो। आप इन खरीदारी के लिए रिअम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं।