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कारोबारियों को राहत, आसान हुआ GST रिटर्न फॉर्म, बढ़ी जमा करने की आखिरी तारीख

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न की फॉर्म को बेहद आसान कर दिया है। सरकार ने जीएसटी से संबंधित दो रिटर्न फॉर्म को और सरल कर दिया है। इसके साथ ही इन रिटर्न फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है।

 Government extends the due dates of filing of Form GSTR-9 and Form GSTR-9C to 31st December and for Financial Year 2018-19 to 31st March 2020.

मोदी सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न की तारीख 31 मार्च 2020 तक दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9C की तारीख को बढ़ा दिया है। सरकार ने जीएसटी रिटर्न के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसंबर 2019 कर दी है, जो 30 नवंबर 2019 थी। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 का फॉर्म 31 मार्च, 2020 तक भर सकेंगे, जो पहले 31 दिसंबर 2019 थी। सीबीआईसी ने आधिसूचना जारी कर कहा है कि रिटर्न फॉर्म भरते समय कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग से जानकारी नहीं देनी होगी।

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English summary
Government extends the due dates of filing of Form GSTR-9 and Form GSTR-9C to 31st December and for Financial Year 2018-19 to 31st March 2020.
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