खुशखबरी! सिनेमाहॉल में फूड आइटम्स पर GST घटकर सिर्फ 5%, एक चूक से छिन सकता है फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी(गुड सर्विस टैक्स) काउंसिल ने अपनी 50वीं बैठक की। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ऐसा ही एक फैसला सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले स्नैक्स से जुडा था।

खुशखबरी! अब सिनेमाहॉल में मूवी देखते वक्त सर्व किए जाने वाले महंगे खाने से राहत मिलने वाली है। गुड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अपनी 50वीं बैठक में इसपर फैसला लिया गया है। जिसके मुताबिक, मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स में फिल्म देखते हुए फूड आइटम्स खरीदते वक्त उसपर लगने वाला 18 प्रतिशत जीएसटी अब सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

मतलब कि 13 फीसदी की कटौती की गई है। इसके तहत अब मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स में सस्ते फूड आइटम्स का लाभ उठाया जा सकता है। लाभ उठाने के लिए फॉलो करना होगा ये तरीका...

GST reduces

दरअसल, जीएसटी(गुड सर्विस टैक्स) काउंसिल ने साफ कर दिया है कि अगर 13 फीसदी छूट का लाभ उठाना है तो ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त साथ में मिलने वाला कॉम्बो ऑफर को छोडना होगा। सिर्फ थिएटर के अंदर फूड आइटम्स खरीदने वालों पर यह छूट लागू होगी। कॉम्बो ऑफर पर यह मान्य नहीं होगा। मतलब कि उनपर 18 फीसदी जीएसटी ही लागू होगा।

F&B खपत बढ़ाने पर फोकस

पीवीआर आईनॉक्स के सीएफओ, नितिन सूद के अनुसार, फिल्म के टिकट की कीमत में अकेले खाद्य और पेय पदार्थ (एफ एंड बी) का योगदान लगभग 52% तक होता है। आज सिनेमा का औसत F&B खर्च एक उपभोक्ता द्वारा टिकट पर किए गए औसत खर्च का लगभग 50-52% है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह संख्या अधिक न हो। पश्चिमी देशों में हमने यह अनुपात 70-75% तक भी देखा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में, सिनेमाघरों में समग्र F&B खपत को बढ़ाया जाए।

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