Gold: 1 जून से बदल जाएगा सोना खरीदने का नियम, जानें कैसे होगी गोल्ड की ग्रेडिंग
नई दिल्ली। अगर आप सोने की ज्लैवरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको सोन की खरीदारी को लेकर बदलने वाले नियम की जानकारी होनी चाहिए। 1 जून से सोने की ज्लैवरी से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जून सो बिना हॉलमार्क वाले सोने की ज्लैवरी ज्लैवर्स नहीं बेच पाएंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीएसआई ने इस नियम को लेकर ज्लैवर्स को नोटिफिकेशन जारी किया है।

1 जून से बदल जाएंगे नियम
1 जून से सोने की ज्लैवरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीआईएस द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक देशभर के ज्लैवर्स 1 जून 2021 के बाद से बिना हॉलमार्क के गहने नहीं खरीद सकेंगे। सोने की शुद्धता की परख के लिए अब हॉलमार्क अनिवार्य होगा। बीआईएस के मुताबिक सोने की शुद्धता अब तीन ग्रेड में मापी जाएगी।

3 ग्रेड में होगी सोने की शुद्धता
बीाईएस के मुताबिक सोने की शुद्धता के लिए तीन ग्रेड होंगे। पहला ग्रेड 22 कैरेट वाला सोना, दूसरा ग्रेड 18 कैरेट वाला सोना और तीसरा ग्रेड 14 कैरेट वाला सोना होगा। 1 जून से ज्लैवर्स के लिए इन सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, जिसका लाभ ज्लैवर्स के साथ-साथ ग्राहकों को भी मिलेगा। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी होगी, जिससे ग्राहकों के मन में प्योर गोल्ड को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा।

15 जनवरी से बढ़ाकर 1 जून की गई डेडलाइन
दरअसल सोने की शुद्धता को लेकर अक्सर लोगों की शिकायतें सामने आती रहेगी, जिसके बाद अब इस झंझट को खत्म कपने के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 15 जनवरी 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 जून 2021 कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोने की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग के लिए ज्लैवर्स को BIS के A&H सेंटर पर गहनों को जमा कराना पड़ता है, जहां उन गोल्ड की शुद्धता की जांच कर उन्हें ग्रेडिंग दी जाती है। सोने की गुणवत्ता के मुताबिक बीआईएस उस पर मार्किंग करता है। हॉलमर्किंग की प्रक्रिया को सरकार ने आसान रखा है। ज्लैवर्स आसानी से खुद को बीआईएस के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने के बाद ज्वैलर्स बीआईएस से रजिस्टर्ड हो जाएगा।