छठ पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्री जरूर जानें रेलवे की नई गाइडलाइंस, वरना लगेगा 500 रु का जुर्माना
Indian Railways: छठ पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्री जरूर जानें रेलवे की नई गाइडलाइंस, वरना लगेगा 500 रु का जुर्माना
नई दिल्ली, 9 नवंबर। अगर आप भी छठ पूजा पर ट्रेन से सफर कर घर जा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे की नई गाइडलाइंस की जानकारी होनी जरूरी है, वरना इसके अभाव में आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर भल ही धीर-धीरे कम हो गई हो, लेकिन इस महामारी का संकट खत्म नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण के खतरे और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के बढ़ते भीड़ को देखते हुए रेलवे समय-समय पर गाइडलाइंस जारी करता रहा है।

छठ पर घर जाने वाले रेल यात्री ध्यान दें
अगर आप ट्रेन से सफर कर छठ पूजा पर अपने घर जा रहे हैं तो आपको रेलवे क नए नियम की जानकारी होनी चाहिए। रेलवे की तरफ से सफर और रेल परिसर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। रेलवे ने कोरोना गाइडलाइंस को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को सफर के दौरान और रेलवे स्टेशन परिसर पर मास्क लगाना अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं करने वाल यात्रियों को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

देना होगा 500 रु का जुर्माना
रेलवे ने कोरोना महामारी के संक्रमण को फैसले से रोकने के लिए इन गाइडलाइंस को जारी किया है। रेलवे ने यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। रेलवे ने पिछले महीने इस निर्देश को जारी किया था और इसे 16 अप्रैल 2022 तक के लिए लागू कर दिया है। आपको बता दें कि इस आदश को पहले 17 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसे 6 महीने बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया गया था। अब उसे 6 और महीने बढ़ा दिया गया है।

यात्री यहां कर सकते हैं शिकायत
रेलवे ने यात्रियों को छठ के दौरान होने वाली भीड़ स बचने की सलाह दी है। यात्रियों को सफर के दौरान ट्रनों में और रेलवे परिसर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी गई है। वहीं सफर के दौरान किसी भी तरह की परेशानी की शिकायत करने की भी सलाह दी है। वहीं रेलवे सुरक्षाकर्मियों द्वारा किसी भी अभद्रता को लेकर शिकायत 139 नंबर या आरपीएफ के नंबर 9717648432 पर फोन कर दर्ज करवाने की सलाह दी है। यात्री आरपीएफ के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं।
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