31 March deadline: 31 मार्च तक निपटा लें ये 6 जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
31 March deadline: 31 मार्च तक निपटा लें ये 6 जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
नई दिल्ली। 31 मार्च 2021 के साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 भी समाप्त हो जाएगा। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे । वहीं कई कामों की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। अगर इन कामों को वक्त पर नहीं खत्म किया तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। कई कामों को तय डेडलाइन पर नहीं करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आपको उन 6 टास्क के बारे में हम आपको बता दें रहे हैं, जिन्हें अगर 31 मार्च तक पूरा नहीं किया तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है।
पैन -आधार लिंकिंग
31 मार्च 2021 तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। अगर आप 31 मर्च तक इसे पूरा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। वहीं पैन कार्ड को आधार से 31 मर्च 2021 तक लिंक नहीं करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई गई है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे और नहीं बढ़ाया जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने वित्तीय वर्ष 2020 के आयकर का रिटर्न अब तक नहीं भरा है तो बिना देर किए इसे 31 मार्च 2021 तक भर लें। बीलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही है। अगर आप इस तारीख को भी चूक जाते हैं और अपना बीलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
विश्वास स्कीम की डेडलाइन
सरकार की ओर से चलाई जा रही है विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आप इस स्कीम के तहत किसी भी तरह के विवाद का निपटारा करना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च तक की वक्त है। अपने इनकम टैक्स विवाद से संबंधित मामलों के लिए आप तुरंत इस स्कीम का लाभ उठाएं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में न्यूनतम निवेश
अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को सक्रिए बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वित्तीय वर्ष 2020 का न्यूनतम निवेश 31 मार्च 2021 तक कर देना होगा। आपको अपने पीपीएफ खाते में कम से कम 500 रुपए का निवेश निश्चित तौर पर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको अपने खाते को दोबारा से शुरू करने के लिए फाइन भरना होगा।
एनपीएस खाते में निवेश
पीपीएफ की तरह ही अगर आपने अपना एनपीएस खाता खुलवाया हैं तो आपको 31 मार्च 2021 तक अपने अकाउंट में न्यूनतम निवेश कर लेना होगा। एनपीएस खाताधारकों को अपने खाते को एक्टिवेट रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2020 के लिए कम से कम अपने खाते में टीयर-1 अकाउंट के लिए 500 और टीजर 2 अकाउंट के लिए 250 रुपए जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अपने खाते को दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको फाइन भरना होगा।
7 बैंकों के चेकबुक अमान्य
31 मार्च के बाद से 7 बैंकों के चेकबुक अमान्य हो जाएंगे । ऐसे में अगर आपका भी बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, कोऑपरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनाइडेट बैंक, इलहाबाद बैंक के ग्राहक हैं तो बिना देर किए 31 मार्च से पहले-पहले बैंक से अपना नया चेकबुक इश्यू करवा लें।