खुद जमा की तो आधी, सरकार ने पकड़ा तो 85% बेहिसाब संपत्ति होगी जब्त
इनकम टैक्स कानून में संशोधन के जरिए अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी की पेनाल्टी लगाने के साथ-साथ 33 फीसदी का सरजार्च लगाने का प्रस्ताव है।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स कानून में संशोधन करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया है।इनकम टैक्स कानून में संशोधन के जरिए अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी की पेनाल्टी लगाने के साथ-साथ 33 फीसदी का सरजार्च लगाने का प्रस्ताव है। इसके बाद अघोषित आय पाए जाने पर व्यक्ति को कुल 50 फीसदी टैक्स देना होगा। अगर इनकम टैक्स के अध्ािकारियों को विमुद्रीकरण के बाद अघोषित आय का पता चलता है तो उसपर 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनाल्टी देनी होगी। जोकि कुल 85 फीसदी टैक्स होगा।
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इनकम टैक्स कानून में संशोधन के बाद 2.5 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय के 25 फीसदी हिस्से को सरकार गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। इस स्कीम को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत शुरु किया गया है।
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