Deadline: Aadhaar को इन 4 चीजों से जोड़ना अनिवार्य, ये है आखिरी तारीख
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नई दिल्ली। आधार कार्ड आज के समय में सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज या फिर आपकी पहचान का जरिया नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। सरकार ने एक के बाद कई कामों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य भी कर दिया है। कई चीजों को आधार को लिंक करना जरूरी हो गया है। सरकार ने आधार को लिंक करने को लेकर कई बार आखिरी तारीखों में बदलाव भी किया। ऐसे में कहीं आप कनफ्यूज तो नहीं हो गए हैं? आइए जानते हैं किस चीज से आधार को लिंक करने की क्या है आखिरी तारीख।

1- पैन कार्ड से आधार को लिंक करें
सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। इससे पहले आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी।
ऑनलाइन करें लिंक
आधार को पैन से लिंक करने के लिए आप सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे ही आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे वहां आपको आधार और पैन को लिंक करने का विकल्प दिखेगा। यहां पर आपको अपना आधार और पैन नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक
UIDPAN लिखकर एक स्पेस देकर आधार नंबर लिखें और फिर एक स्पेस देकर पैन नंबर लिखें और 567678 या 56161 पर भेज दें। इस तरीके से आपका आधार आपके पैन से लिंक हो जाएगा।

2- सरकारी वेलफेयर स्कीम से आधार करें लिंक
सरकार के लाभकारी योजनाओं से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। इससे पहले यह तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। अगर 31 दिसंबर तक भी आप अपने आधार कार्ड को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से लिंक नहीं करते हैं तो आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे।

3- सिम कार्ड से आधार की लिंकिंग
आज के समय में लगभग हर इंसान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आखिरी तारीख 6 फरवी 2018 निर्धारित की गई है। अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द करवा लें।

4- बैंक खातों से भी आधार को जोड़ना अनिवार्य
सरकार ने बैंक खातों के साथ भी लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते से आधार को लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द करवा लें। सरकार ने 1 जून 2017 को बैंक खातों से आधार को लिंक करवाने का ये आदेश दिया था, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। अगर 31 दिसंबर तक भी आप अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं करते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा।












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