सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करना अच्छा आइडिया नहीं

सुप्रीम कोर्ट में निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करने को लेकर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करना अच्छा आइडिया नहीं है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को आधार कार्ड से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई करते हुए यह कहा है कि निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। यह बात मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता में बनाई गई बेंच ने कही जब आधार के डेटा को निजी कंपनियों द्वारा जमा किए जाने के एक केस में वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर के अलावा जस्टिस एन वी रमाना और जस्टिस डी वाय चंद्रचूढ़ भी थे।

supreme court सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करना अच्छा आइडिया नहीं
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एक याचिकाकर्ता की तरफ से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दीवान ने कहा कि लोगों का आधार डेटा निजी एजेंसियों द्वारा एकत्र किया जा रहा है। मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा गया है कि आधार कार्ड के जरिए सरकार लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है, जो कि निजता (राइट टू प्राइवेसी) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन खातों से लिंक करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन यह साफ कर दिया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
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11 अगस्त 2015 को आधार कार्ड की अनिवार्यता प्रतिबंधित करने से हो रही परेशानी को लेकर आरबीआई, सेबी और गुजरात सरकार ने गुहार लगाई थी, जिसके बाद एक तीन न्यायाधीशों की बेंच ने मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष भेज दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि केवल एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के लिए ही आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। उस वक्त सरकार ने कहा था कि आधार कार्ड के जरिए ही सरकार गांवों में घर-घर पहुंच सकी है।

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