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CBDT ने आयकर रिटर्न को लेकर दी बड़ी राहत, करदाताओं को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली, 29 दिसंबर: केंद्रीय य प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने को लेकर एक बड़ी राहत करदाताओं को दी है। इस समय कम समय बचा होने के चलते वित्तीय वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपाधापी है। ऐसे में आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया है कि सीबीडीटी ने साल 2020-21 के लिए ई-फाइल आईटीआर में एकमुश्त छूट दी है जो आईटीआर-वी फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं या जिनका ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग है।

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किनको मिलेगी राहत

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    31 दिसंबर, 2021 से जुड़ा हाल में जारी नोटिफिकेशन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करने की तारीख से संबंधित नहीं है। ऐसे में यह उन व्यक्तियों को इससे राहत मिलेगी, जिन्हें AY2020 के लिए ई-फाइल किए गए ITR के लिए सत्यापन करना बाकी है। बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटीआर के वेरिफिकेशन के लिए समयसीमा 28 फरवरी 2022 कर दी है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बिना आईटीआर दाखिल हुआ नहीं माना जाता, ऐसे में इससे करदाताओं को राहत मिलेगी।

    आयकर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स को लगातार समय से पहले आईटीआर भरने के सचेत किया जा रहा है। आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा कि साल का अंत आ गया है, इसलिए AY 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख तय है। अंतिम दिन तक प्रतीक्षा ना करें और आईटीआर अभी फाइल करें।

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