इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 1 महीने बढ़ी, 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे ITR
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 1 महीने बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने चुनिंदा कैटेगरीज के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को 1 महीने बढ़ा दिया है। ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई और इस बात पर जोर दिया गया है कि खास कैटेगरीज में ही रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख को 1 महीने बढ़ाया गया है।

आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से साफ कर दिया था कि अगर टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5000 रुपए तक की पैनेल्ट भरनी पड़ सकती है। जबकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भर ना होगा।
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