2 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन किया तो सारे पैसे होंगे जब्त, घटा दी गई सीमा
अब इस सीमा को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका प्रस्ताव मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त संशोधन विधेयक में रखा गया है।
style="text-align:
justify;">नई दिल्ली।
नोटबंदी
के
बाद
सरकार
की
तरफ
से
3
लाख
रुपए
से
अधिक
के
कैश
लेन-देन
पर
पाबंदी
लगा
दी
गई
थी,
लेकिन
अब
सरकार
ने
इस
सीमा
को
और
अधिक
घटा
दिया
है।
अब
इस
सीमा
को
घटाकर
2
लाख
रुपए
कर
दिया
गया
है।
इसका
प्रस्ताव
मंगलवार
को
लोकसभा
में
पेश
किए
गए
वित्त
संशोधन
विधेयक
में
रखा
गया
है।
इसकी
जानकारी
खुद
राजस्व
सचिव
हसमुख
अधिया
ने
ट्वीट
करके
दी
है।
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style="text-align:
justify;">आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेन-देन पर पाबंदी कालेधन पर रोक लगाने के लिए लगाई थी। इसकी सिफारिश कालेधन पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई एसआईटी की तरफ से की गई थी। सरकार ने बजट में भी इस प्रावधान के बारे में ऐलान किया था। इस नियम को 1 अप्रैल से लागू होना था। अब कैश लिमिट 2 लाख होने के बाद अगर आप इससे अधिक का कैश किसी को देते हैं या फिर किसी से लेते हैं तो आप पर 100 फीसदी का जुर्माना लगेगा। class="exclude"
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style="text-align:
justify;">इसे ऐसे
समझें
सरकार की तरफ से कैश लिमिट कम होने के बाद अगर आप किसी से 4 लाख रुपए कैश लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख की छूट मिल जाएगी और सिर्फ कैश लिमिट से अधिक यानी 2 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा, बल्कि पूरे 4 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसी तरह अगर आप 50 लाख रुपए का भी कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो पूरे 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार का मानना है कि इस अहम कदम से कालेधन पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी। class="exclude"
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