क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा कार्ड पेमेंट का नियम

नई दिल्ली। देशभर के कार्ड धारकों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों के लिए जरुरी नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (Card Tokenisation) नियम लागू करने का फैसला किया है। नए नियम के बाद आपका कार्ड पहले से अधिक सुरक्षित रहेगा। कार्ड की क्लोनिंग या फिर उससे जुड़े ठगी के मामलों पर लगाम लगाया जा सकेगा।

कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर

कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिए कि वो कार्डधारकों की सुरक्षा को देखते हुए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन के नियम का सख्ती से पालन करें। जनवरी 2022 में ही इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ाकर पहले जून 2022 और फिर 1 अक्टूबर 2022 कर दी गई। अब कार्ड धारकों के लिए कार्ड टोकनाइजेशन का नियम जल्द लागू होने जा रहा है।

 क्या है नया नियम

क्या है नया नियम

आरबीआई के नियम के मुताबिक अब 1 अक्टूबर से सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आपको कार्ड के 16 अंकों के नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी या एटीएम पिन को बार-बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए नियम के लागू होने केो बाद कार्ड की सभी जानकारियों के बदले टोकन डालना होगा। टोकन एक यूनिक वैकल्पिक कोड होगा, जो हमेशा यूनिक होगा। यानी आपके कार्ड की डिटेल एन्क्रिप्टेड तरीके से स्टोर रहेगी, जिसके धोखाधड़ी का खतरा बहुत कम हो जाएगा।

 कैसे होगा काम

कैसे होगा काम


टोकनाइजेशन की मदद से आपका कार्ड धोखाधड़ी से सुरक्षित रहेगा और फ्रॉड का चांस बहुत कम हो सकेगा। इससे आपके कार्ड की जानकारी यूनिक कोड में बदल जाएगी और आप इसी कोड की मदद से पेमेंट कर सकेंगे। यानी आपके के कार्ड की गोपनीय जानकारी सामने ही नहीं आएगी, जिसके कारण धोखाधड़ी का खतरा बहुत कम हो जाएगा। पेमेंट के लिए आपको बस अपना यूनिक टोकन कोड, सीवीसी और ओटीपी भरना होगा। इस तरह से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने की कोशिश की जा रही है।

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