Banking News: बैंक खाते को लेकर RBI ने दिया निर्देश, 15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम
Banking News: बैंक खाते को लेकर RBI ने दिया निर्देश, 15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम
नई दिल्ली। बैंक खातों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया निर्देश जारी किया है। RBI ने करंट बैंक अकाउंट( Current Bank Account) को लेकर बैंक ने नए निर्देश जारी किया है। रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला करते हुए करंट अकाउंट को लेकर नया निर्देश जारी किया। नए निर्देश के मुताबिक कंपनियों को उस बैंक में अपना करंट अकाउंट( Current Account) या ओवरड्राफ्ट अकाउंट (Overdraft Account) अकाउंट जरूर खुलवाना होगा, जिस बैंक ने उन्होंने लोन लिया है।

15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम
आरबीआई के निर्देश के बाद सभी बैंकों को 15 दिसंबर के इस नियम का पालन करना होगा। पहले इस नियम को 5 नवंबर के लागू करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इसे 40 दिनों के लिए बढ़ाकर 15 दिसंबर के लिए के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के बाद कंपनियों को कर्जदाता बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना होगा, ताकि बैंक उनके कैश फ्लो पर नजर रख सके। वहीं आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि वो करंट अकाउंट को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल ना करें।

जानिए नए नियम के बारे में
नए नियम के मुताबिक अगर किसी कंपनी ने बैंकों से 5 करोड़ रुपए से कम का लोन लिया है तो वो किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खोल सकता है, लेकिन अगर कंपनी ने किसी बैंक ने 5 से 50 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो उसी बैंक में करंट अकाउंट खोलना होगा, जिस बैंक से उसने कर्ज लिया है। बाकी किसी दूसरे बैंक में कर्ज लेने वाली कंपनी सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकती है। अगर कर्ज 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो कंपनी को कर्जदाता बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा , वहीं बैंक को बैंक में करंट अकाउंट भी खोलना होगा।

क्यों लिया ये फैसला
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज के तौर पर ली गई रकम में हेराफेरी को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। अधिकांश कंपनियां लोन तो सरकारी बैंकों से लेती है, लेकिन करंट अकाउंट निजी या विदेशी बैंकों में खोलती है। ऐसे में नए नियम का लाभ सरकारी बैंकों को मिलेगा, वहीं लोन में हेराफेरी पर भी रोक लगाई जा सकेगी।












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