Credit-Debit कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर, आज रात से बंद हो जाएगी ये सर्विसेस

Credit-Debit कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर, आज रात से बंद हो जाएगी ये सर्विसेस, बैंक ग्राहकों को भेज रहे हैं मैसेज

नई दिल्ली। 1 अक्टूबर के आपसे आसपास कई नियम बदल जाएंगे। बैंकों, ट्रैफिक नियमों, बीमा नियमों से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। वहीं आज रात 12 बजे के बाद से आपके क्रेडिट कार्ड औरक डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो जाएंगे। 30 सितंबर के बाद से यानी नए महीने की शुरुआत के साथ ही क्रेडिट और डेबिड कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएंगे। कई सर्विसेज आज रात से बंद हो जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक( RBI) के निर्देश के मुताबिक 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे।

 आज रात से बंद हो जाएगी क्रेडिट-डेबिट कार्ड की ये सर्विस

आज रात से बंद हो जाएगी क्रेडिट-डेबिट कार्ड की ये सर्विस

SBI, ICICI बैंक जैसे कई बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर 1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में होने वाले बदलाव की जानकारी दे रहे हैं। बैंकों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में कहा जा रहा है कि 30 सितंबर के क्रेडिट-डेबिट कार्ड की कुछ सर्विसेज बंद हो जाएंगी। बैंकों ने बताया कि यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

 क्या हैं नए नियम

क्या हैं नए नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाते हुए कई नियमों में बदलाव किया है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर से अगर आप अपने क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर अंतरराष्‍ट्रीय बाजारों में खरीदारी की सुविधा को जारी रखना चाहते हैं तो आपको इसे जारी रखने के लिए बैंक से अनुरोध करना होगा। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से INTL के बाद अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड संख्‍या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर उसे 5676791 पर एसएमएस करना होगा।

 अंतरराष्‍ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़े नियम में बदलाव

अंतरराष्‍ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़े नियम में बदलाव

RBI द्वारा जारी किए गए नए नियम के मुताबिक कार्डधारकों को अंतरराष्ट्रीय ट्राजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों को अपनी प्राथमिकता बतानी होगी। बिनाी अनुमति के आपको अपने क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। आपको अगर ये सविधाएं चाहिए तो आपको अलग से अपनी प्राथमिकता बताकर बैंक से ये सर्विस लेनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर से कार्डधारकों को सिर्फ घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति मिलेगी। बाकी सुविधाओं के लिए उन्हें बैंक से अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस नई सुविधा से आपका कार्ड पहले से अधिक सुरक्षित होगा। कार्ड स्कीमिंग फ्रॉड की स्थिति में आपको बड़ा झटका लगने से बच सकता है। अगर कार्ड की लिमिट तय होने से अगर आपका कार्ड गुम होकर गलत हाथों में चला बी जाता है तो कार्ड लिमिट के कारण आपको बड़ा झटका नहीं लग पाएंगा।

 कभी भी बदल सकते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट

कभी भी बदल सकते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट

नए नियम के मुताबिक क्रेजिट-डेबिट कार्ड धारक अपने जोखिम की धारणा के आधार पर कभी भी अपने कार्ड की लिमिट को बदल सकते हैं। 1 अक्टूबर से ये पूरी तरह कार्डधारकों का फैसला होगा कि वो अपने कार्ड में कौन सी सर्विस को एक्टिव रखना चाहते हैं और कौन से सर्विस को नहीं। वो किसी भी वक्त अपने कार्ड के ट्रांजेक्शन की लिमिट भी बदल सकते हैं। आप आसानी से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक एटीएम जाकर अपने कार्ड की लिमिट तय कर सकते हैं।

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