बड़ी खबर: 15 अगस्‍त से बदल जाएगा बैंक खाते से जुड़ा ये नियम, बैंक SMS भेजकर खाताधारकों को कर रहे हैं अलर्ट

बड़ी खबर: 15 अगस्‍त से बदल जाएगा बैंक खाते से जुड़ा ये नियम, बैंक SMS भेजकर खाताधारकों को कर रहे हैं अलर्ट

नई दिल्ली। बैंक खातों से जुड़े नियम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। बैंक के चेक पेमेंट( Bank Cheque Payment) के नियम में बदलाव हुआ है। बैंक ने चेक पेमेंट संबंधी नियम में बदलाव किया है। जिसे लेकर बैंक लोगों को एसमएस भेज रहा है। बैंक द्वारा खाताधारकों को एसएमएस और ईमेल भेजकर उन्हें प़ॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में जानकारी दी जा रही है। खाताधारकों से चेक के जरिए पेमेंट को लेकर होने वाले फ्रॉड पर काबू पाने के लिए नया सिस्टम तैयार किया है।

 बैंक भेज रहा है SMS

बैंक भेज रहा है SMS

आपको बता दें कि चेक पेमेंट के दौरान होने वाले धोखाधड़ी से बचने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की है। अब इस 15 अगस्त से अनिवार्य कर दिया गया है। इंडियन बैंक( Indian Bank) ने अपने बैंक खाताधारकों को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। बैंक ने कहा है कि 15 अगस्त 2021 के बाद खाताधारकों को 2 लाख रुपए से अधिक या उससे अधिक के चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जाएगा।

क्या पॉजिटिव पे सिस्‍टम

क्या पॉजिटिव पे सिस्‍टम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लगातार बढ़ रहे चेक धोखाधड़ी को देखते हुए पॉजिटिव चेक पमेंट की शुरुआत की। 1 जनवरी 2021 से इसे लागू कर दिया गया। अब इसे 15 अगस्त से लागू कर दिया गया है। इस नियम के मुताबिक 50000 रुपए या उससे अधिक की रकम चेक द्वारा जारी करने पर खाताधारकों को कुछ अहम जानकारी बैंक को पहल देनी होगी। चेक क्लियरेंस से पहले बैंक उन जानकारी को क्रॉस चक करेगा। आरबीआई ने पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर कहा है कि चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों को इसे मानना होगा।

 इंडियन बैंक ने जारी किया अलर्ट

इंडियन बैंक ने जारी किया अलर्ट

आरबीआई के आदेश को जानते हुए इंडियन बैंक ने चेक जारी करने वाले खाताधारकों से अपील की है कि अगर वो 2 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम चक के द्वारा पेमेंट करते हैं तो उन्हें चेक से जुड़ी अहम जानकारी बैंक को पहले से देनी होगी। चेक देने वाले व्यक्ति द्वारा चेक का पेमेंट क्लियर करते समय इन डिटेल्‍स का मिलान किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस चेक पेमेंट को रोक दिया जाएगा। इंडियन बैंक ने अपने खाताधारकों से अपील की है कि वो चेक जारी करने के साथ ही अकाउंट नंबर, चेकर नंबर, इश्यू डेट, ट्रांजैक्‍शन कोड आदि की जानकारी बैंक को चेक क्लियरेंस की डेट से 24 घंट पहले उपलब्ध करवाएं। ये जानकारी बैंक खाताधारक फोन बैंकिगं, नेट बैंकिग आदि से बैंक तक पहुंचा सकते हैं।

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