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Aadhaar-PAN linking: 31 दिसंबर के बाद रुक जाएगी सैलरी-बैंकिंग, डेटा मिस मैच है तो तुरंत करें ये सुधार

Aadhaar-PAN Linking: 31 दिसंबर की तारीख नजदीक है और अगर आपका पैन कार्ड अब भी आधार से लिंक नहीं है, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पर 1 जनवरी से ताला लग सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक न करने वालों का कार्ड 'इनऑपरेटिव' यानी बेकार हो जाएगा।

यह केवल एक कागजी कार्रवाई नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हुआ, तो न तो आप बैंक में बड़ा लेनदेन कर पाएंगे और न ही आपकी सैलरी या टैक्स रिफंड समय पर मिल पाएगा। सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के सामने है जिनके आधार और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि अलग-अलग है, क्योंकि डेटा मेल न खाने पर आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट बार-बार रिजेक्ट हो जाएगी।

aadhaar pan linking

Aadhaar-PAN Linking: डेटा में गड़बड़ी है तो तुरंत करें ये सुधार

अगर आपके दोनों डॉक्यूमेंट में जानकारी अलग है, तो लिंक करने से पहले उन्हें ठीक करना जरूरी है। आप UIDAI पोर्टल पर जाकर अपने आधार की जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, वहीं पैन कार्ड में सुधार के लिए आपको Protean (NSDL) या UTIITSL की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

Aadhaar-PAN Linking: एक अक्षर की गलती भी पड़ेगी भारी

ध्यान रहे कि नाम में एक अक्षर की गलती या मिडिल नेम का न होना भी आपकी लिंकिंग में रोड़ा अटका सकता है। जब दोनों दस्तावेजों में डेटा एक जैसा हो जाए, तभी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर 'Link Aadhaar' विकल्प का इस्तेमाल करें। यहां अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल पर आए OTP के जरिए आप इसे चंद मिनटों में पूरा कर सकते हैं।

Aadhaar-PAN Linking: गलत डिटेल्स से कैसे बचें?

लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले आपको अपने आधार और पैन की डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई करना होगा। इसके लिए, आप UIDAI पोर्टल के ज़रिए अपनी आधार जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं- जिसमें नाम, पता या जन्मतिथि शामिल है। पैन कार्ड के लिए, अगर कोई बदलाव ज़रूरी है, तो आप Protean (NSDL) या UTIITSL जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के ज़रिए करेक्शन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं।

यहां पैन और आधार को लिंक करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से लिंकिंग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं

ऑनलाइन तरीका

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • लिंक आधार चुनें
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें
  • डिटेल्स कन्फर्म करें और अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर भेजे गए OTP से वेरिफाई करें

ऑफलाइन - SMS या सर्विस सेंटर

  • SMS: UIDPAN 12-डिजिट आधार 10-डिजिट पैन को 567678 या 56161 जैसे शॉर्टकोड पर भेजें।
  • पैन सर्विस सेंटर: सहायता के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ अपने नज़दीकी Protean (NSDL) या UTIITSL ऑफिस जाएं। इसके लिए मामूली फीस लग सकती है।

प्रोसेस होने के बाद, आप स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं - जो 'लिंक्ड,' 'पेंडिंग,' या 'नॉट लिंक्ड' दिखाएगा।हालांकि, अगर आप पैन और आधार को लिंक करने में फेल रहते हैं, तो आपको एक पेनल्टी देनी होगी और आपका पैन भी इनएक्टिव हो जाएगा।

1,000 रुपये की देनी होगी पेनल्टी
अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए, आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और लिंकिंग पूरी करनी होगी। यह फीस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स ई-पे सुविधा के ज़रिए प्रोसेस की जाती है, और फाइन क्लियर होने के बाद लिंकिंग आमतौर पर कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है।

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