सरकार ने लिया अहम फैसला, बैंकों से भी बनवा सकेंगे आधार कार्ड

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि उन सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को आधार एनरोलमेंट और आधार अपडेट की सुविधा देनी होगी, जिन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है। सरकार ने कहा है कि अगर बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो वह संचालित नहीं हो सकेंगे।

बैंक खातों को आधार से लिंक करने का आदेश
1 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने वेरिफिकेशन के बाद सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करने का आदेश दिया है। इस नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में भी संशोधन किया जा चुका है। सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

नहीं काटने होंगे चक्कर
कुछ समय पहले ही कोई भी नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया था। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण के अनुसार, मौजूदा नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि लोगों को बैंक खातों को आधार से लिंक कराने में कोई दिक्कत न आए। नए नियम के मुताबिक सभी बैंकों को उन ग्राहकों को आधार एनरोलमेंट की सुविधा देनी होगी, जिनके पास आधार नहीं है, ताकि ग्राहकों को आधार एनरोलमेंट ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें।

अभी तक क्या था नियम?
अभी तक सिर्फ सरकारी बैंक ही यूआईडीएआई रजिस्ट्रार हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नियमों में बदलाव के बाद अब सभी शेड्यूल्ड बैंक यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन सकेंगे और उनके पास आधार एनरोलमेंट का अधिकार होगा। नियमों में किए गए बदलाव से ग्राहकों को काफी फायदा होगा।












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