सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर किया बड़ा फैसला, 'लिंक करने की' आखिरी तारीख बढ़ी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सु्प्रीम कोर्ट ने किसी भी सामाजिक लाभ वाली योजना से आधार कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब आधार केस पर अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। इस तरह से अगर आप भी किसी सामाजिक लाभ वाली योजना से अपने आधार कार्ड को जोड़ने वाले थे और अब तक ऐसा नहीं कर सके हैं, तो आपको पास अब 31 दिसंबर तक का समय है।

करदाताओं को राहत नहीं
यूआईडीएआई ने यह साफ कर दिया है कि करदाताओं को 31 अगस्त तक अपने आधार और पैन को लिंक करना ही होगा। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा है कि आयकर की धारा के तहत पैन और आधार को लिंक करने का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इससे यह साफ है कि जैसे पहले आयकर विभाग ने इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की, वह वही रहेगी।












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