7th pay commission: 'वेतन संशोधन के नियम' की लिस्ट जारी, यहां देखिए
नई दिल्ली। भारत के राजपत्र में सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी देने के संशोधित नियम जारी कर दिए गए हैं। 15 जून को राजपत्र में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संशोधित वेतन के नियम 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे। इसकी सूचना में अलग-अलग बैंड के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड (5) के लिए दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसमें भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श भी लिया गया है। इन सबके बाद प्रेसिडेंट ने केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं।
यह नए नियम 1 जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे। इन नियमों में-
1- तीसरे नियम के क्लॉज (5) में 2006 को 2016 के साथ बदला जाना तय हुआ है।
2- बारहवें नियम में नोटिफिकेशन के लागू होने की तारीख को बदला जाना है। यह नियम केंद्र सरकार में पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले उन अधिकारियों के वेतन पर भी लागू होगा, जो 'केन्द्रीय स्टाफिंग योजना' के अंतर्गत नहीं आते हैं।
3- पार्ट ए को नीचे दिए पार्ट से बदला जाएगा।


वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया पूरा नोटिफिकेश यहां देखें।
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