ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन, कल से होंगे ये 4 नुकसान

नई दिल्ली। आज आयकर रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। यूं तो लोग मानते हैं कि अगर किसी ने सारे टैक्स भरे हैं तो डेडलाइन में आईटीआर फाइल न करने का भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे टैक्स चुकाने के बावजूद आपको डेडलाइन के अंदर ही रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आइए जानते हैं अगर आप डेडलाइन के अंदर अपना आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। ये हैं वो चार खास वजहें, जिनके चलते समय से रिटर्न भरना जरूरी है।

1- ब्याज में नुकसान

1- ब्याज में नुकसान

अगर आप एडवांस टैक्स भुगतान या टीडीएस के लिए भरे रिटर्न में रिफंड क्लेम करते हैं तो आपको आयकर विभाग की ओर से मिलने वाले भुगतान पर ब्याज में नुकसान हो सकता है। दरअसल, रिफंड आमतौर पर असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से लेकर रिफंड जारी करने की तरीख तक दिया जाता है। ऐसे में अगर आप सिर्फ एक दिन देरी से भी आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको कम से कम चार महीने (अप्रैल से जुलाई) तक का नुकसान होगा।

2- नुकसान नहीं होंगे कैरी फॉरवर्ड

2- नुकसान नहीं होंगे कैरी फॉरवर्ड

देरी से रिटर्न फाइल करने की स्थिति में आप कुछ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। जानकारों की मानें तो बिजनस या पेशे, कैपिटल गेन्स और अन्य किसी स्रोत से होने वाले नुकसान को आप उस स्थिति में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आपने समय से रिटर्न नहीं भरा है। इस स्थिति में भले ही आपने समय पर सारे टैक्स भरे हों, फिर भी आपको नुकसान कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत नहीं मिलती है।

3- टैक्स अधिकारी ले सकता है ऐक्शन

3- टैक्स अधिकारी ले सकता है ऐक्शन

अगर आपकी ओर से कोई टैक्स देना बाकी है और इस स्थिति में आप देरी से रिटर्न फाइल करते हैं तो डेडलाइन के बाद से रिटर्न फाइल करने की तारीख तक 1 फीसदी की दर से जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, अगर असेसमेंट ईयर केबाद भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और आपको 3 हजार रुपए से अधिक टैक्स देना बाकी है तो कर अधिकारी आपके ऊपर ऐक्शन भी ले सकता है।

4- लग सकता है 5 हजार का जुर्माना

4- लग सकता है 5 हजार का जुर्माना

अगर आप असेसमेंट ईयर के 31 मार्च तक भी टैक्स नहीं चुकाते हैं और भले ही आप पर कोई टैक्स नहीं निकलता हो यानी आपकी कोई टैक्स देनदारी ना हो, तो भी आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप आयकर रिटर्न न भरने का कोई सही कारण नहीं बता पाए तो आप पर टैक्स अधिकारी 5 हजार रुपए का जुर्माना लगा सकता है।

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