अगर Income Tax में लेनी है छूट, तो 31 मार्च तक निपटा लें ये काम
जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत आप कुछ निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपके लिए अगला तीन हफ्ता बहुत जरूरी है। उसमें आप उन कामों को निपटा लें, जिसके तहत आपको टैक्स में रियायत मिलेगी। वर्ना आपको बड़ा घाटा हो सकता है।
टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट के तहत आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तय सीमा के पहले निवेश करना होगा। सरकार के मुताबिक टैक्स छूट से जुड़े निवेश 31 मार्च 2023 तक हो जाने चाहिए, नहीं तो आप इससे जुड़े लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर धारा 80C या 80D के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निवेश 31 मार्च के बाद किया जाता है, तो उसका लाभ अभी नहीं आगे मिलेगा। ऐसे में आप इस काम को जल्द से जल्द निपटा लें।
क्या-क्या आता है इसमें?
सरकार की ओर से तय प्रावधान के तहत आप धारा 80 C, 80 CCC एवं 80 CCD के तहत अच्छी खासी छूट ले सकते हैं। इसमें कुछ म्यूचुअल फंड, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स- सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आदि सेवाएं आती हैं।
बजट में हुआ था ये ऐलान
आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। जिसमें उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को राहत दी। जिसके तहत टैक्स छूट की सीमा 5 लाख की सालान आय की बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसी तरह ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 2.5 लाख रुपये की जगह अब 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को आसाना बनाया जाएगा। साथ ही रिटर्न के लिए नया आयकर फॉर्म भी जारी होगा।












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