अगर आपकी सैलरी से भी कटता है PF तो जरूर पढ़ें ये खबर
अगर आपकी सैलरी से भी कटता है पीएफ तो जानिए कि कब-कब और कैसे निकाल सकते हैं अपने पीएफ का एडवांस पैसा। कौन-कौन सी शर्तें करनी होगी पूरी।
नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा है तो निश्चित तौर पर आपकी सैलरी से पीएफ कटता होगा। चाहे सरकारी नौकरी में हो या निजी नौकरी कर रहे हो। आपकी सैलरी से हर महीने एक निश्चित राशी( सैलरी का 12 प्रतिशत) भविष्य निदि के नाम पर काटी जाती है। ये राशी आपके लिए बड़ी सेविंग है, जिसे वक्त आने पर आप निकाल कर अपनी जरूरतों को पूरा भी कर सकते है या फिर नौकरी के बाद आपको ये राशी पेंशन और रिटायरमेंट के नाम पर दी जाती है। लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो आप बीच में भी अपने पीएफ से पैसे निकाल सकते है। मेडिकल इमरजेंसी, शादी-विवाद, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने या फिर जमीन खरीदने जैसे कामों के लिए आपको ईपीएफओ की ओर से एडवांस पीएफ निकासी की सुविधा मिलती है। पहले इसे लेकर आपको अलग-अलग फॉर्म और सार्टिफिकेट देने होते थे, लेकिन अब एडवांस निकासी को भी सरल कर दिया गया है।

अब आप सिर्फ एक फॉर्म भरकर अपना एडवांस पीएफ निकाल सकते है। सबसे खास बात ये कि आपको इसके लिए अग्रिम राशि निकालने के लिए विवाह निमंत्रण पत्र जैसे दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। आपको एडवांस के खर्च के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दाखिल नहीं करने होंगे आप खुद से ही तैयार किया हुआ सर्टिफिकेट देकर अपना एडवांस पीएफ निकाल सकते है। आइए जानें इससे जुड़ी अहम बातें जो आपके लिए बहुत काम की है...

यूएएन नबंर जरूरी
ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक अगर अंशधारकों ने अपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट को यूएएन नबंर से जोड़ रखा है तो वो अब सीधे ईपीएफओ को अपना फॉर्म जमा करा पाएंगे। ऐसे अंशधारकों को नियोक्ता के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।

अगर नहीं है आपका यूएएन नबंर तो
अगर आप ने अपने आधार नबंर और बैंक अकाउंट को यूएएन नबंर से नहीं जोड़ा है तो आपको समग्र दावा प्रपत्र भरना होगा। आपको किसी भी दावे के निपटारे के लिए नियोक्ता के सत्यापन के बाद जमा कराना होगा।

आधार नबंर अनिवार्य
ईपीएफओ ने अब अपने सभी अंशधारकों और पेंशनर के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ ने इसके लिए 28 फरवरी तक का वक्त दिया था, जिसे बाद में 31 मार्च 2017 तक कर दिया है। यानी अगर आप अपना पीएफ निकालना या पेंशन जारी रखना चाहते हैं तो आपको अपने आकाउंट को आधार नबंर से जोड़ना होगा।

कब कब निकाल सकते है एडवांस
पीएफ सब्सक्राइबर्स घर या फ्लैट खरीद या उसे बनवाने के लिए बच्चों की शादी-विवाद के लिए या फिर बच्चों की शिक्षा के लिएओ या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ से एडवांस निकासी कर सकते हैं।

एडवांस पीएफ के लिए पूरी करनी होगी शर्तें
एडवांस पीएफ निकासी के लिए सब्सक्राइबर्स को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। बिना इसके आप पीएफ ने एडवांस निकासी नहीं कर सकते हैं। हलांकि आपको बता दें कि वित्तीय योजनाकार सेवानिवृत्ति से पहले कोष निकासी की सलाह नहीं देते हैं। आइए जानें किन-किन शर्तों को पूरा कर आप पीएफ निकासी कर सकते हैं।

पीएफ खाते के बीच चुके हो पांच साल
अगर आप मकान बनाना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तब अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम पांच साल का वक्त बीत जाना चाहिए। वहीं अगर आप जमीन खरीदने के लिए पीएफ निकालना चाहते हैं तो आप 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए या फिर नियोक्ता और कर्मचारी के कुल कंट्रीब्यूशन, इनमें से जो भी न्यूनतम हो उतनी रकम निकाल सकते हैं।

होम लोन के लिए पूरी करनी होगी ये शर्ते
अगर आप होम लोन के लिए पीएफ निकासी चाहते हैं तो इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल बीत चुके हैं। यानी आपका पीएफ अकाउंट खुले हुए कम से कम 10 बाद ही आप अपने होम लोन के लिए पीएफ की रकम निकाल सकते हैं।

मेडिकल के लिए
आप अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी का इलाज करवाने के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप केवल उन बीमारियों के लिए पैसा निकाल सकते हैं, जिनमें कि एक महीने या उससे अधिक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करवाया गया हो।

बच्चों की पढ़ाई के लिए
आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के कम से कम 7 साल हो जाने चाहिए।

अब मिनटों में मिलेगा पीएफ का पैसा
पीएफ निकासी के दावों को और आसान बनाने के लिए ईपीएफओ मई महीने से ही ऑनलाइन पीएफ निकासी की सुविधा शुरू करने की यौजना तैयारी की है। जिसकी मदद से आप कुछ ही घंटों के भीतर आपके पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे।
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