जूते के नीचे 'ठाकुर 6 नंबर' लिखा होने पर हिरासत में लिए गए दुकानदार को छोड़ा, धाराएं भी हटाई
Bulandshahr News, बुलदंशहर। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर जिले (Bulandshahr) से है। यहां जूते के सोल के नीचे 'ठाकुर 6 नंबर' होने पर पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता विशाल चौहान की तहरीर के बाद फुटपाथ पर जूता बेचने वाले नासिर नाम के एक दुकानदार को हिरासत में लिया था। हालांकि, पुलिस ने उसे देर शाम छोड़ दिया। साथ ही दुकानदार के खिलाफ जांच के बाद 153ए धारा (धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश) भी हटा दी है।
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गुलावठी (Gulaothi) कस्बे के निवासी विशाल चौहान बजरंग दल (Bajrang Dal) का कार्यकर्ता है। विशाल सोमवार (04 जनवरी) की शाम को नासिर की दुकान पर जूता खरीदने के लिए पहुंचा था। जब जूता देखने लगा तो देखा उनपर जाति लिखी हुई थी। इसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने इस संबंध में जूता बेचने वाले से बातचीत की और पुलिस से इसे पूरे मामले की शिकायक की। पुलिस को दी गई शिकायत में विशाल ने कहा है, 'मैंने देखा कि ज्यादातर जूतों की सोल पर 'ठाकुर' लिखा हुआ है। जो लोग भी ऐसे जूते बनाते हैं और बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'
दुकानदार और खरीददार में हुई कहासुनी का वीडियो भी आया सामने
दुकानदार नासिर और विशाल के बीच कहासुनी का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दुकानदार नासिर कह रहा है कि क्या तुम मेरी दुकान बंद कराओगे? इस पर एक शख्स कहता है, 'तुम्हें यहां से जूते हटा देने चाहिए।' इस पर नासिर विरोध करते हुए कहता है, 'क्या मैंने इन्हें बनाया है? क्या इन जूतों पर ठाकुर लिखा देखकर मैं बेचने के लिए लाया था?' इस पर एक और शख्स कहता है, 'तुम इन जूतों को क्यों लेकर आए?'
विवेचना में धारा 153ए की बात गलत पाई गई: एसपी सिटी
एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि गुलावठी थाने में विशाल चौहान ने जातिसूचक शब्द लिखे जूते बेचने के संबंध में दुकानदार की शिकायत की थी, जिसके आधार पर 153ए, 323 व 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना में धारा 153ए की बात गलत पाई गई है। पुलिस जांच के बाद मारपीट का मामला पाया गया। अन्य धाराओं पर विवेचना की जा रही है।












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