दिल्ली मेट्रो में बिकिनी वीडियो पर मचा बवाल, जानिये क्या कहते हैं मेट्रो के नियम...
Delhi Metro: बीते कुछ दिनों में मेट्रो से वीडियोज वायरल होने के बाद लोग कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करने लगे। ऐसे में चलिये जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो का कानून क्या कहता है।

Delhi Metro Rules: दिल्ली मेट्रो में बिकिनी गर्ल के वीडियोज वायरल होने के बाद लोगों के मन में तमाम सवाल उठने लगे कि क्या मेट्रो के नियम कानून नहीं होते? क्या ऐसे कपड़े पहनने पर कोई एक्शन नहीं लेता? चलिये ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर दिल्ली की लड़की ने मेट्रो में अजीबोगरीब कपड़े पहनकर उस वक्त तहलका मचा दिया, जब उसके वीडियोज वायरल होने लगे। 19 साल की रिदम चन्ना को मेट्रो में ऐसे कपड़े पहने देख लोगों के भी होश उड़ गए। इसके बाद लड़की का बयान भी सामने आया।
अकसर सामने आते हैं मामले
ये पहली बार नहीं है, जब मेट्रो से इस तरह का कोई मामला सामने आया हो। लाइक्स और व्यूज पाने के चक्कर में लोग अकसर ऐसी हरकत करते हैं। ऐसे में अकसर लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं कि क्या मेट्रो के कोई नियम कानून नहीं होते? क्या इन मामलों में कॉर्पोरेशन कोई एक्शन नहीं लेता? चलिये ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं।
क्या है मेट्रो का कानून?
बताते चलें कि डीएमआरसी के संचालन और रखरखाव अधिनियम एक्ट में धारा-59 के तहत अभद्रता को दंडनीय अपराध माना गया है। मेट्रो में अगर कोई बिकिनी पहनता है तो आईपीसी की धारा 294 लागू हो सकती है। ये धारा अश्लील कृत्यों और गानों के लिए सजा तय करती है।
अगर कोई अश्लीलता फैलाता है...
इस धारा की उपधारा (ए) के तहत अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता करता है, या फिर उपधारा (बी) के तहत कोई भी सार्वजनिक जगह में या फिर उसके पास अश्लील गीत या शब्द गाता या फिर बोलता है तो उसे जेल हो सकती है। इस सजा को तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। या फिर दोनों ही सजा हो सकती है।












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