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शख्‍स की पत्‍नी की फेवरेट साड़ियां अलमारी में हो गई खराब, फिर कंपनी पर ठोंक दिया केस, जानें क्‍या हुआ निर्णय

बेंगलुरू के शख्‍स की पत्‍नी की अलमारी में रखे-रखे कुछ फेवरेट साड़िया खराब हो गई। जिसके बाद उसकी पत्‍नी इसके लेकर बहुत अपसेट और दुखी थी। तो फिर क्‍या था पति ने गुस्‍से में आकर आलमारी बनाने वाली कंपनी पर केस ठोंक दिया। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्‍या है और केस में आखिर निर्णय क्‍या हुआ?

silk saree spoils in wardrobe

दरअसल, बेंगलुरू निवासी इस शख्‍स की पत्‍नी ने अपनी लड़की की आलमारी में ये अपनी सिल्‍क की महंगी साड़िया रखी थीं जिसे कुछ दिन उसने देखा तो वो सदमें में आ गई, क्‍योंकि उसने देखा उसकी आलमारी में रखी उसकी फेवरेट साड़ियों में बुरी तरह से फंगस लग कर पूरी तरह से खराब हो गई थी।

जानें बेंगलुरू में ये कहा का है मामला

पत्‍नी की रेशमी साड़ी खराब होने की बात जब उसके पति को पता चली तो उसने आलमारी बनाने वाली कंपनी पर केस कर दिया। ये मामला बेंगलुरू के राजराजेश्‍वरी नगर का है जहां पर रहने वाले महेश के घर का ये मामला है।

ऑनलाइन खरीदी थी अलमारी

टॉइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महेश के ने पेपरफ्राई पर ये केस दर्ज किया था। वो ये जानना चाह रहे थे कि जिन आलमारी को उन्‍होंने जून महीने में ऑनलाइन स्‍टोर से अन्‍य फर्नीचर्स के साथ खरीदा था, क्‍या उसकी वजह से उनकी आलमारियों में रखी हुई नई सिल्‍क की साडि़यों को नुकसान पहुंचा है। ये आलमारी उनहोंने 18 हजार रुपये में खरीदी थी।

सिल्‍क की कीमती साड़ी में आलमारी में रखे-रखे ही लग गया फंगस

हालांकि जब उन्‍होंने केस किया तो उनका शक निकला जिसे जानकर वो हैरान हो गए कि आलमारी के अंदर लगे फंगस की वजह से उनकी पत्‍नी की फेवरेट नई साड़ियां को फंगस लगी और वो खराब हो गई।

इस नामी कंपनी को उपभोक्‍ता ने कोर्ट में घसीटा

पेपरफ्राई के क्‍सटमर केयर से संपर्क करके उन्‍होंने पहले शिकायत की थी लेकिन जब उनको संतोषजन उत्‍तर नहीं मिला तो महेश ने कंपनी को उपभोक्ता अदालत में घसीटने का निर्णय लिया और कंपनी पर केस कर दिया।

फोरम में शख्‍स ने पेश किया ये सबूत

कानूनी नोटिस के अलावा उन्‍होंने 5 लाख के मुआवजे की मांग की थी। इसके साथ उन्‍होंने शांतिनगर में स्थित बेंगलुरू उपभोक्‍ता फोरम में ऑनलाइन खरीदी गई आलमारियों में फंगस लगी फोटो पेश की।

फर्नीचर कंपनी के वकील ने दी ये दलील तो कोर्ट ने लगाई फटकार

हालांकि फर्नीचर कंपनी के वकील ने दलील दी कि कंपनी ने उन्‍हें खराब फर्नीचर नहीं बेचा उसमें रखी साडि़यां मौसम के कारण फंगस के कारण खराब हुईं। हालांकि खराब हुई साड़ी की फोटो महेश ने उपभोक्‍ता फोरम में पेश नहीं की थी लेकिन कोर्ट ने फर्नीचर फर्म को खराब क्‍वालिटी का प्रोडक्‍ट बेचने के लिए फटकार भी लगाई।

शख्‍स ने जीता केस, कंपनी देगी इतना जुर्माना

आखिरकार उपभोक्‍ता फोरम ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फर्नीचर कंपनी को कस्‍टमर को आलमारी की पूरी कीमत 18 हजार रुपये लौटाने का निर्देश दिया। इसके साथ इस दंपत्ति को कंपनी के कारण हुई अतिरिक्‍त परेशानी के मद्देनजर 10 हजार रुपय का अतिरिक्‍त जुर्माना और मुकदमें में उपभोक्‍ता द्वारा खर्च किए गए 2 हजार रुपये का भुगतान करने आदेश दिया। आखिरकार कस्‍टमर महेश को 30 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर‍ मिले।

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