जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी को मिली बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
Chhattisgarh News: ऋचा जोगी से पहले उनके पति अमित जोगी और उससे पूर्व उनके ससुर अजीत जोगी भी लम्बी क़ानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी बहू और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। ऋचा जोगी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में मुंगेली के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने निचली अदालत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत में अपील खारिज होने के पश्चात ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचीं थी।

दरअसल ऋचा जोगी के खिलाफ छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ने मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश के संबंध में शिकायत करके कहा था कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के आदिवासी जाति प्रमाणपत्र को अवैध मानकर आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 16 नवंबर 2022 को मुंगेली पुलिस ने सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत ऋचा जोगी के विरूद्ध आपराधिक केस दर्ज किया था।
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23 नवंबर 2022 को ऋचा जोगी ने अपने विरुद्ध दर्ज इसी मामले को चुनौती देते हुए मुंगेली के जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) पीएस मरकाम ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ऋचा जोगी ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के पश्चात हाईकोर्ट में जमानत आवेदन लगाकर शासन की तरफ से दर्ज एफआईआर को सियासत से प्रेरित बताते हुए कहा था कि नियमों के विरुद्ध उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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