बीकानेर पोक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, रेपिस्ट को मरने दम तक कारावास सजा, 20 हजार का जुर्माना
बीकानेर, 5 अक्टूबर। राजस्थान के बीकानेर के रामपुरा बस्ती में 8 जनवरी 2021 को 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बीकानेर पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी रेपिस्ट प्रेम कुमार मेघवाल को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगया है। पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र नागर ने यह फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार 6 जनवरी की रात को रामपुरा बस्ती में 5 साल की मासूम बच्ची घर का सामान लेने की लिए दुकान गयी थी। इस दौरान बीकानेर के सर्वोदय बस्ती निवासी प्रेमकुमार मेघवाल 5 साल की मासूम बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला फुसलाकर सुनसान जगह झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इसके बाद आरोपी प्रेम कुमार मेघवाल बच्च्ची को झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गया था। खून से लथपथ बच्ची रोती हुई अपने घर पहुँची। गंभीर हालत पर परिजनों ने बच्ची को पीबीएम अस्प्ताल में भर्ती करवाया था। इस पर नयाशहर पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 24 घण्टे में गिरफ्तार कर लिया था।
थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने इस केस को ऑफिस स्किम के तहत लिया गया और महज तीन दिन में आरोपी की गिरफ्तारी करके उसका कोर्ट में चालान पेश किया। कोरोना काल में अवकाश के बाद भी अदालत ने महज नौ महीने में इस केस में सजा सुना दी।
सजा में स्पष्ट किया गया है कि आजीवन कारावास प्राकृतिक मृत्यु तक जारी रहेगी। इसका आशय ये हुआ कि उसे जीवनभर जेल में ही रहना होगा। इस मामले में न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष साहू ने बताया कि न्यायालय ने मामले में गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही में तेजी रखी। अंतिम बहस दो सेशन में लगातार 16 घंटे तक चली, जिसमें न्यायालय के समक्ष 20 गवाहों के बयान हुए और 30 दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। पुलिस ने 3 दिन में कोर्ट में चलाना पेश किया। जिसमें 8 सेशन में ट्रायल चला।












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