तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या को क्यों लौटाने होंगे पैसे? पटना हाई कोर्ट ने दिया है आदेश

बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को राहत की जगह एक मामले में पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। वह गुजारा भत्ता बढ़वाना चाहती थीं, लेकिन अदालत ने उलटा आदेश सुना दिया।

Patna High Court blow Lalus daughter-in-law Aishwarya Rai, orders to return extra maintenance money to husband Tej Pratap Yadav

लालू यादव के बड़े तेज प्रताप यादव और उनती पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का मामला अदालत में चल रह है। लेकिन, इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उन्हें मेंटेनेंस का पैसा लौटाने को कहा है। दरअसल, ऐश्वर्या राय गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग कर रही थीं।

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गुजारा भत्ता मामले में ऐश्वर्या को झटका
बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का विवाद सार्वजनिक है। ऐश्वर्या ने खुद को मिल रही मेंटेनेंस की राशि बढ़ाने को लेकर पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन, अदालत से उलटे तेज प्रताप यादव को ही राहत मिल गई।

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ऐश्वर्या ने अदालत में क्या अर्जी दी?
दलअसल, दिसंबर 2019 में पटना फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को मासिक गुजारा भत्ता देने को कहा था। इसके तहत उन्हें हर महीने 22 हजार रुपए भरण-पोषण के लिए मिलते थे। अदालत ने तेज को उनके मुकदमे का खर्चा भी उठाने को कहा था। इसके अलावा उन्हें 2 लाख रुपए अतिरिक्त देने के लिए कहा था।

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पटना हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस की राशि लौटाने को क्यों कहा?
बुधवार को पटना हाई कोर्ट में जस्टिस पी.बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की बेंच ने भरण-पोषण की रकम बढ़ाने के बजाए ऐश्वर्या को उसे लौटाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने ऐश्वर्या राय से कहा कि उन्हें अभी जितनी राशि मेंटेनेंस के लिए दी जा रही है, वही ज्यादा है। इसलिए वह अपने पति को रकम वापस करें।

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    घरेलू हिंसा मामले में तेज प्रताप को झटका
    जहां मेंटेनेंस की राशि के मामले में अदालत ने ऐश्वर्या राय को झटका दिया है, वहीं घरेलू हिंसा मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पर्यावरण मंत्री के खिलाफ घरेलू हिंसा और तलाक संबंधी मामले में सुनवाई का आदेश दिया है। निचली अदालत से घरेलू हिंसा मामले में तीन महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा गया है।

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    हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दोनों ही आदेश को पलटा
    गौरतलब है कि यह तलाक विवाद इतना लंबा इसलिए चल रहा है कि ऐश्वर्या राय अपने पति से तलाक नहीं चाहती थीं, जबकि तेज प्रताप ने तलाक की याचिका दायर कर रखी है। सुलह की जब कोई गुंजाइश नहीं बची तो पटना की फैमिली कोर्ट ने इस मुकदमे में सुनवाई शुरू की।

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    12 मई, 2018 को हुई थी दोनों की शादी
    निचली अदालत से 21 दिसंबर,2019 को ऐश्वर्या को जहां मेंटेनेंस मामले में राहत मिली थी, वहीं घरेलू हिंसा केस में झटका लगा था। हाई कोर्ट ने दोनों ही आदेशों को पलट दिया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी परिवार की मर्जी से 12 मई, 2018 को हुई थी।

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    बहुत कम दिन चली दोनों की शादी
    यह शादी मुश्किल से 6 महीने भी ठीक से नहीं चली और घर का विवाद सार्वजनिक होने लगा। यह पारिवारिक कलह इतना बढ़ गया कि एक दिन ऐश्वर्या रोते-बिलखते हुए राबड़ी देवी के आवास से चली गईं। फिर तेज प्रताप ने उनसे तलाक का आवेदन दिया।

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    लालू परिवार पर लगे गंभीर आरोप
    ऐश्वर्या ने सास राबड़ी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। लालू की बेटियों के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगे। इस मामले में पटना के सचिवालय थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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