Bihar News: पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ‘सुप्रीम राहत’, दिया था ये बयान
Tejashwi Yadav News Update: बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेट तेजस्वी यादव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
राजद नेता तेजस्वी याजव ने गुजरात के लोगों को लेकर विवादास्पद बयानबाज़ी की थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देते हुए अपना बयान वापिस ले लिया था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि सिर्फ़ गुजरात के लोग ही ठग सकते हैं।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को हलफ़नाम दाखिल कर वापिस लेने की बात भी कही थी। हलफनामा दाखिल होने के बाद 29 जनवरी को कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बगैर किसी शर्त के बयान वापिस लेने के साथ ही सही बयान देने का आदेश दिया था। इसके बाद राजद नेता की तरफ़ से कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल किया गया था।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां का मानना था कि माफी मांग लेने के बाद केस को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है का मानना था कि जब माफी मांग ली गई है, तो केस को आगे क्यों बढ़ाना। बेंच ने 5 फरवरी को ही अपना फैसला महफूज़ रखा था। ग़ौरतलब है कि कोर्ट में तेजस्वी यादव ने याचिका दाखिल कर गुजरात से मामले को को कहीं और शिफ्ट करने की अपील की थी।
तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मानहानि मामले में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके साथ गुजरात रहवाली को नोटिस जारी हुआ था। शिकायत के मुताबिक तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए मार्च 2023 को कहा था कि मौजूदा स्थिति में सिर्फ़ गुजरात के लोग ही ठग सकते हैं।












Click it and Unblock the Notifications