GPF अकाउंट बंद होने के बाद न्याय मांगने SC पहुंचे Patna हाईकोर्ट के 7 जज, 24 फरवरी को होगी सुनवाई

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का GPF अकाउंट्स बंद करने का आदेश हाल ही में बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है। इस आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के 7 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।

Supreme Court

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट के 7 जजों की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। जिसमें दावा किया गया है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों को बंद कर दिया गया है। जजों की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए शुक्रवार 24 फरवरी की तारीख तय कर दी है। तो वहीं, यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी और पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में बिहार सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें पटना हाईकोर्ट के 7 जजों के जीपीएफ अकाउंट्स को बंद करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के जजों इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, सरकार ने हाईकोर्ट के जजों का जीपीएफ खाता बंद कर दिया है। इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है।

बिहार के महालेखाकार ने जजों के जीपीएफ खातों को बंद कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने हैरान होकर पूछा, क्या जजों के जीपीएफ खातों को बंद कर दिा गया। याचिकाकर्ता कौन हैं। इस मामले में अब 24 फरवरी (शुक्रवार) को सुनवाई होगी।

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    इन 7 जजों ने दाखिल की SC में याचिका
    जस्टिस शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडेय, सुनील दत्त मिश्रा, चंद्रप्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। ये सभी जज न्यायिक सेवा कोर्ट से 22 जून को जज नियुक्त हुए थे। खबर के मुताबिक, जज बनने के बाद इन सभी के जीपीएफ अकाउंट को बंद कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस सभी जजों के जीपीएफ अकाउंट इसलिए बंद किए गए हैं, क्योंकि न्यायिका सेवा में उनकी नियुक्ति साल 2005 के बाद हुई थी।

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