बिहार: जज ने किया हैरान करने वाला दावा, SC ने किया जवाब तलब, जानिए मामला
शशिकांत राय ने दावा करते हुए कहा कि वह अपने फैसले सुनाने के बाद सुर्खियों में बने और लोगों का उन्हें प्यार साथ ही काम की सराहन भी हुई।
पटना, 29 जुलाई 2022। बिहार के न्यायायिक अधिकारी को निलंबित किए जाने का मामला सुर्खियों में है। जज के दावे ने सबको हैरान कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जज की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। गौरतलब है कि याचिका में पटना हाईकोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने वाले मामले को चुनौती दी गई है। जज का दावा है कि कुछ केसों में तेज़ी से सुनवाई करने के मामले की वजह से निलंबित किया गया है। जज का आरोप है कि पॉक्सो के एक मामले समेत अन्य मामलों में उन्होंने तेजी से कुछ फैसला किया इसी वजह निलंबित किया गया।

बिहार के अररिया में ज़िले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दर्ज की है। बिहार सरकार समेत अन्य को जस्टिस यूयू ललित और एसआर भट्ट की पीठ ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि शशिकांत राय ने कहा कि उनके खिलाफ साज़िश रची गई है। उन्होंने दलील दी है कि पॉक्सो मामले में एक ही दिन में सुनवाई कर ली थी। छह साल की बच्ची के साथ रेप मामले में सुनवाई की वजह से उन्हें टारगेट किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि एक अन्य केस की सुनवाई के दौरान चार दिन में आरोपी को दोषी ठहराया था जिसके बाद मौत की सजा सुनाई थी।
शशिकांत राय ने दावा करते हुए कहा कि वह अपने फैसले सुनाने के बाद सुर्खियों में बने और लोगों का उन्हें प्यार साथ ही काम की सराहन भी हुई। आपको बता दें कि राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए दो हफ़्ते में जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई फ़ैसले ऐसे हैं जिसमें उसी दिन सुनवाई पूरी कर के सज़ा नहीं सुनाई जानी चाहिए। इसके पीछे दलील देते हुए पीठ ने कहा कि हमारे हिसाब से यह इंसाफ़ का का मज़ाक होगा, क्योंकि आप संबधित व्यक्ति को अपनी बात करने का पर्याप्त अवसर, नोटिस तक नहीं दे रहे। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता राय की तरफ़ से विकास सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता) पेश हुए।
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