Sim Card New Rule: आप भी हैं ज़्यादा ‘सिम कार्ड’ रखने के शौकीन, बदल रहे नियम, ज़रूर पढ़े ये ख़बर
Sim Card New Rule: सिम कार्ड लेते वक्त ज़्यादातर लोग इस बात का ख़याल नहीं रखते की उनके पहचान पत्र से कितने सिम कार्ड जारी हुए हैं। वह एक ही पहचान पत्र से कई सिम खरीद लेते थे, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह ख़बर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दूरसंचार मंत्रालय 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने जा रहा है।
साइबार अपराध पर लगाम कसने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने यह फ़ैसला लिया है कि एक इंसान एक पहचान पत्र पर कई सिम नहीं ले सकता है। सिम कार्ड जारी होने को लेकर लिया गया फ़ैसला बिहार में 1 अक्तूबर 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इस बाबत सभी ज़िले में EOU निर्देश जारी कर दिया है।

सिम कार्ड को लेकर नए लागू होने वाले नियम पर एमएस ढिल्लो (DIG, EOU, बिहार) ने कहा कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है। साइबर अपराधी विभिन्न नंबरों से वारदात को अंजाम देकर उसे बंद या फेंक देते हैं। इस वजह से उन पर शिकंजा कसने में परेशानी होती है।
रजिस्टर्ड कंपनियां बल्क में सिम ले पाएंगे। मौजूदा व़क्त में एक पहचान पत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा 9 सिम ही जारी करने का प्रावधान है। इसलिए एक पहचान पत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिम निर्गत करने फ़ैसला बहुत सराहनीय है।
दूरसंचार मंत्रालय ने एक पहचान-पत्र पर तीन से ज़्यादा सिम कार्ड लेने पर रोक लगा दी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि साइबर अपराधी बल्क में सिम लेकर लोगों को अपनी जालसाज़ी का शिकार बनाते थे। नंबर बंद कर देने के बाद अपराधी दूसरे सिम से वारदात को अंजाम देते थे।
नया नियम लागू होने के बाद साइबर अपराधी बल्क में सिम कार्ड नहीं ले पाएंगे। इससे साइबर अपराध कम होने की संभावना है। वहीं एक पहचान पत्र पर 3 सिम कार्ड मिलने के नियम पर लोगों के ज़ेहन में यह भी सवाल उठ रहा है कि जो सिम व्यापारी हैं, जो बिजनेस ऑनर हैं वह क्या करेंगे, कैसे सिम लेंगे।
एक पहचान पत्र पर 3 सिम वाला नियम व्यक्तिगत उपयोग के लिए लागू हो रहा है। वहीं बल्क सिम के लिए बिजनेस श्रेणी बनाई जाएगी। इसके तहत बल्क सिम लेने के लिए कॉरपोरेट दस्तावेज़ या GST प्रमाण-पत्र समेत दूसरे दस्तावेज़ भी देने पड़ेंगे।
सिम कार्ड खो गया तो उसे चालू करवाने के लिए E-KYC या फिर डिजिटल KYC करवाना ज़रूरी है। आपको बता दें कि अगर आपका सिम खो गया है तो, उसे 90 दिनों के अंदर ही एक्टिवेट करवा लें, नहीं तो 90 दिनों के बाद वह नंबर किसी और को जारी हो जाएगा। ग़ौरतलब है कि नया नंबर ग्राहक के फोटो, नाम-पता समेत पूरी जानकारी वाले दस्तावेज़ से मिलाने के बाद ही एक्टिव किया जाएगा।












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