बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन लेकिन पूरे राज्य में लागू होगी धारा 144, जानें क्या मिलेगी सुविधा
पटना। बुधवार को बिहार सरकार ने प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने पर अहम फैसला लिया है। इस नए फैसले के तहत राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा बल्कि धारा 144 लागू होगी। नीतीश सरकार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद राज्य में लॉकडाउन न लगाने का फैसला लिया है। हालांकि कुछ चीजों पर सख्ती को बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी।

प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की अंत्येष्टि राज्य सरकार अपने खर्च पर करवाएगी। जहां कोरोना के ज्यादा केस मिलेंगे वहां कंटेंटमेंट जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन इलाकों में दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। यानी एक जगह पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे।
बैठक में यह अहम फैसले लिये गए हैं
शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी सारी दुकानें, कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी,
सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाएगा, जागरूकता के लिए माइक से प्रचार किया जाएगा, आसानी से मिलेंगी रेमडेसिविर की दवाइयां, जरूरत पड़ने पर किराए पर ली जाएंगी एबुलेंस, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
बता दें कि लॉकडाउन को लेकर सरकार में शामिल सहयोगी दलों में एकमत राय नहीं बन रही थी। एक तरफ जहां भाजपा और विकासशील इंसान पार्टी लॉकडाउन के पक्ष में थी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने लॉकडाउन का विरोध किया।












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