Lalu Yadav को सुप्रीम कोर्ट से से झटका, Land For Job Case में स्टे से इनकार, जेल जाएंगे RJD चीफ?
Lalu Yadav Land For Job Case: लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी (RJD) चीफ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट नेभी ट्रायल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था। अब सर्वोच्च अदालत से भी उन्हें झटका लगा है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू यादव को जेल जाना पड़ सकता है? लालू पहले से ही चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब पहले से ही मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है, तो हम इस छोटे से मामले को अपने पास क्यों रखें? कोर्ट ने कहा, 'हम ट्रायल पर रोक नहीं लगाएंगे।' कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ''हम रोक नहीं लगाएंगे। हम अपील खारिज कर देंगे और कहेंगे कि मुख्य मामले का फैसला होने दें।' बिहार चुनाव से पहले यह फैसला लालू परिवार और आरजेडी के लिए बड़ा झटका है।

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Lalu Yadav पर चलेगा लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव को राहत जरूर दी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह लालू यादव की ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती संबंधी याचिका पर जल्दी सुनवाई करे। साथ ही, कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख को पेशी के दौरान व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने से जरूर छूट दी है। बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव हैं और लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को बीजेपी जोर-शोर से उठाती रही है। अब लैंड फॉर जॉब केस को भी एनडीए प्रमुखता से चुनाव प्रचार के दौरान जरूर उठाएगी।
क्या है Land For Job Case?
इस मामले में लालू प्रसाद यादव की पैरवी सीनियर वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं जबकि सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले में उनसे कथित तौर पर जमीन ली थी। अगर आरजेडी सुप्रीमो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो उनको जेल की सजा मिल सकती है। हालांकि, लालू पहले ही चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
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