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गोपालगंजः सास-बहू ने मिलकर बच्चे के साथ की थी हैवानियत, हत्या के मामले में हुई फांसी की सजा

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गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में कोर्ट ने बच्चे की बलि देने के मामले में दो महिलाओं को फांसी की सजा सुना दी है। दोनों महिलाओं ने 3 साल पहले 4 साल के मासूम की बलि चढ़ाई थी। साल 2017 के 5 सितंबर को गोपालगंज के विजयीपुर थाना के छितौना गांव के विनोद साह का चार साल का बेटा दिन के करीब दो बजे अपने घर के पास खेल रहा था। इसी बीच छितौना गांव की ही एक महिला, मासूम के पास पहुंची और उसे आइसक्रीम का लालच देकर उसके दरवाजे से बुलाकर साथ लेकर चली गई।

Judgement came against mother in law and daughter in Gopalganj

काफी देर तक जब मासूम घर नहीं लौटा तो परिवार के सदस्यों ने खोजबीन शुरू की। काफी देर की खोजबीन के बाद मासूम देव कुमार का कहीं भी सुराग नहीं मिला। घटना के अगले दिन मासूम बच्चे का शव विनोद साह के घर के पिछले हिस्से में बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव के पास से ही खून लगा एक चाकू भी बरामद किया, जिससे बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी।

Judgement came against mother in law and daughter in Gopalganj

इस घटना को लेकर विनोद साह के बयान के आधार पर विजयीपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें इसी गांव के सरजू साह की पत्नी दुर्गावती देवी और उनकी बहू सनकेशा देवी को नामजद आरोपित बनाया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार के न्यायालय ने दोनों आरोपी महिलाओं को घटना के लिए दोषी करार देते हुए सोमवार को दुर्गावती देवी और सनकेशा देवी को फांसी की सजा सुनाई।

पत्नी की हत्या कर पति ने छह टुकड़ों में काटा था शव, नेपाल भागने की फिराक में था वोपत्नी की हत्या कर पति ने छह टुकड़ों में काटा था शव, नेपाल भागने की फिराक में था वो

English summary
Judgement came against mother in law and daughter in Gopalganj
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