बहुचर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में LJP नेता सहित 14 दोषी करार, 13 साल बाद आया फैसला
समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले के चर्चित पत्रकातर विकास रंजन हत्याकांड मामले में रोसड़ा न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने लोगक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और महुली पंचायत के मुखिया स्वयंवर यादव सहित 14 आरोपिचों को दोषी करार दिया है।

इसके बाद सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं 22 सितंबर को इ बात पर सुनवाई होगी कि दोषियों के ऊपर सजा कि बिंदू क्या है। न्यायालय के फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 22 तिसंबर को सजा के बिंदू पर सुनवाई होने के बाद वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
जिन लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है उनमें हससनपुर थाना के बसतपुर निवासी स्व.रामखेलावन चौधरी के पुत्र उमाकांत चौधरी, स्वर्गीय शत्रुध्न राय के पुत्र विधानचंद्र राय, विधान चंद्र राय के पुत्र राजीव रंजन एवं प्रियरंजन, शिवचंद्र चौधरी के पुत्र मनोज कुमार चौधरी एवं मनेन्द्र कुमार चौधरी तथा बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत नारायणपीपुर निवासी शोभा कांत राय का पुत्र रामउदय राय एवं रामउदय राय का पुत्र राजीव राय तथा संजीव राय शामिल हैं।
वहीं कोर्ट के फैसले के बाद दिवंगत पत्रकार विकास रंजन के पिता फूलकांत चौधरी ने कहां कि 13 साल बाद न्यायालय के द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, यह कानून की जीत है। इससे उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। उनके वकील हीरा कुमारी ने बताया कि न्यायालय का फैसला सही है. अदालत पर सभी को विश्वास था और वैसा ही न्याय हुआ है।












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