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Jehanabad News: आप भी कर रहे ये कारोबार तो तुरंत करवा लें एक काम,नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई, दिशा निर्देश जारी

Bihar, Jehanabad News: जहानाबाद जिला प्रशासन ने क्षेत्र के सभी दवा दुकानों, थोक विक्रेताओं और निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम को सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें दवा नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है। उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

बिना लाइसेंस के चलने वाली सभी दवा दुकानों को तुरंत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। विक्रेता ONDLS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपने लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

Jehanabad District

कानूनी और नैतिक दवा बिक्री प्रथाओं पर जोर: इसके अलावा, जिला प्रशासन ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी दवाओं की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर की जानी चाहिए ताकि अधिक कीमत वसूलने से बचा जा सके। खुदरा और थोक विक्रेताओं को इस मूल्य निर्धारण नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि दवाओं की बिक्री में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

खुदरा फ़ार्मेसियों में अब हर समय एक प्रमाणित फ़ार्मासिस्ट की मौजूदगी ज़रूरी है। इस उपाय का उद्देश्य दवाओं के पेशेवर संचालन और वितरण की गारंटी देना है, जिससे रोगी की सुरक्षा और देखभाल में वृद्धि हो। इसके अलावा, थोक दवा विक्रेताओं द्वारा संचालित किसी भी अतिरिक्त गोदाम या स्टोर को भी अलग से पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।

निजी चिकित्सा सुविधाओं और निगरानी उपायों के लिए विशेष विनियम: अनधिकृत गोदामों को अवैध माना जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे विनियामक मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल मिलेगा। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम जो अपने परिसर में दवाइयाँ बेचते हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए अलग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

यह विनियमन सुनिश्चित करता है कि दवाओं की बिक्री के मामले में सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ स्वतंत्र फ़ार्मेसियों और दवा की दुकानों के समान कानूनी मानकों का पालन करती हैं। मादक दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने के लिए सभी फार्मेसियों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निगरानी उपाय नियंत्रित पदार्थों के अवैध वितरण को रोकने की व्यापक पहल का हिस्सा है। किसी भी परिस्थिति में मादक दवाओं, सिरप, स्प्रिट और इसी तरह के पदार्थों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है।

सहायता और सूचना के लिए संचार की खुली लाइनें: लाइसेंसिंग या नए नियमों से संबंधित किसी भी जानकारी, सहायता या सुझाव के लिए, फार्मेसी मालिक और विक्रेता जहानाबाद के सहायक औषधि नियंत्रक से संपर्क कर सकते हैं। संचार की यह खुली लाइन अनुपालन को सुविधाजनक बनाने और हितधारकों की किसी भी चिंता का समाधान करने के उद्देश्य से है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जहानाबाद जिला प्रशासन सभी दवा विक्रेताओं से इन दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपेक्षा करता है। इसका उद्देश्य एक स्वस्थ, सुरक्षित और वैध दवा क्षेत्र सुनिश्चित करना है, जो समुदाय की समग्र भलाई में योगदान दे। यह बहुत ही सराहनीय पहल है।

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