बिहार न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

Bihar: 7 साल पहले की थी CM नीतीश के खिलाफ विवादित टिप्पणी, अब हुई पूर्व सांसद को 3 साल की जेल

विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज राकेश कुमार रजक ने शनिवार को अरुण कुमार को सज़ा सुनाई। साथ ही पूर्व रालोसपा सांसद अरुण कुमार पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगा।

Google Oneindia News

पटना, 1 अगस्त 2022। बिहार में इन दिनों सियासी समीकरण बदल रहे हैं, वहीं अब पुराने मामले में राजनेताओं को सज़ा भी सुनाई जा रही है। मोकामा विधायक रहे अनंत सिंह को सज़ा के बाद अब पूर्व सांसद अरुण कुमार को सीएम नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ बयान बाज़ी करने की वजह से तीन साल की सज़ा सुनाई गई है। आपको बता दें कि विशेष अदालत (जहानाबाद) ने जून, 2015 के मामले में पूर्व सांसद को सज़ा सुनाई है। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई।

nitish kumar

विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज राकेश कुमार रजक ने शनिवार को अरुण कुमार को सज़ा सुनाई। साथ ही पूर्व रालोसपा सांसद अरुण कुमार पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगा। हालांकि फ़ैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। ग़ौरतलब है कि मधेपुरा के पूर्व लोकसभा सांसद पप्पू यादव को इस मामले में ठोस सुबूत नहीं होने की वजह से कोर्ट ने दोषमुक्त करार दियाहै। आपको बता दें कि मोकामा और बाढ़ क्षेत्रों में भूमिहारों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए अरुण कुमार ने बयानबाज़ी की थी। उन्होंने कहा था कि 'हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए सीएम का सीना तोड़ देंगे'। जदयू नेता चंद्रिका प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते हुए मामला दायर किया था।

ये भी पढ़ें: Bihar News Update: 100 अंक के विषय में मिले 151 अंक, लोगों ने कहा ये बिहार में ही मुमकिन है

English summary
jahanabad arun kumar statement against cm nitish kumar
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X