पूर्व IPS अमिताभ दास ने पहले ही कहा था, प्रभुनाथ को होगी उम्र क़ैद की सज़ा, SC ने सुनाया यही फ़ैसला

Prabhunath Sentenced Life Imprisonment: सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ को दोषी मानते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई बै। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमिताभ कुमार दास ने 2005 में ही एक रिपोर्ट सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट में उसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए प्रभुनाथ को दोषी पाया और शुक्रवार को उन्हे सज़ा भी हुई।

वन इंडिया हिंदी से ख़ास बातचीत में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने पहले की कहा था कि प्रभुनाथ कुख्यात अपराधी है, दोहरे हत्याकांड में उन्हें दोषी पाया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा होगी। शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास की भविष्यवाणी सच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।

Prabhunath Sentenced Life Imprisonment:

अमिताङ कुमार दास ने बताया कि 18 साल पहले उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमे प्रभुनाथ को कुख्यात अपराधी बताया था। प्रभुनाथ के आपराधिक रिकॉर्ड की कुंडली पर रिपोर्ट सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई।

पुरानी बातों को याद करते हुए अमिताभ दास ने बताया कि जब बक्सर के एसपी थे, तो उस दौरान उन्हें सांसद प्रभुनाथ को सुरक्षा देने के निर्देश मिले थे। बक्सर के तत्कालीन एसपी रहे अमिताभ कुमार दास ने आरक्षी अधीक्षक (सुरक्षा) को पत्र लिखा था।

आरक्षी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उन्होंने अपनी बात रखी थी कि, आपके दफ्तर से ज्ञांपाक 9110 दिनांक 18.10.2005 के तहत सांसद प्रभुनाथ सिंह देने का निर्देश मिला है। जबकि आपके पत्र के ज़रिए आरक्षी अधीक्षक सारण, छपरा के पत्र में सांसद प्रभुनाथ कुख्यात अपराधी है।

प्रभुनाथ पर मशरख विधायक अशोक सिंह समेत कई लोगों के हत्या का आरोप है। इसके साथ ही मशरख थाना में विभिन्न धाराओं में 20 से 25 मामले भी दर्ज हैं। अमिताभ दास ने ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए कहा, मेरी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया गया। यह ख़ुशी की बात है कि हम लोगों की मेहनत रंग लाई और प्रभुनाथ को सज़ा हुई।

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