Fodder scam: लालू यादव की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, CBI ने दायर की याचिका
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एक याचिका दायर की है। जिसमें बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की जमानत को चुनौती दी गई है।
सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में उनकी जमानत को चुनौती दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने दुमका, चाईबासा, डोरंडा, देवघर कोषागार से संबंधित करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले मे झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अपनी याचिका में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। बता दें कि लालू यादव पर चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले हैं। इन पांचों मामलों में लालू यादव दोषी साबित हो चुके हैं।

किन मामलों में लालू यादव की कितनी सजा?
लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी घोटाला का है। ये पूरा 37 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। मामले में सितंबर 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि दूसरा देवघर ट्रेजरी केस का है। जो कि 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी का है। मामले में स्पेशल कोर्ट ने साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई। चाईबासा ट्रेजरी घोटाला से जुड़ा एक और मामला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ है। ये 33 करोड़ 13 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। मामले में वर्ष 2018 में उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है। चौथा दुमका ट्रेजरी केस का है,जिसमें लालू यादव को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पांचवां मामला डोरंडा ट्रेजरी केस घोटाले का है, जो कि 139 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। मामले में अदालत ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।












Click it and Unblock the Notifications