Caste Census: 'नहीं होगी अभी जातीय जनगणना', सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया झटका
Supreme Court on Bihar Caste Census: जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए कहा कि अभी गणना नहीं होगी।

Supreme Court on Bihar Caste Census: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जातीय जनगणना नहीं होगी। उन्होंने इस मामले में कहा कि पटना हाईकोर्ट तीन जुलाई को सुनवाई करेगा।
इस बाच सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट को सुनवाई कर लेने दीजिए। तीन जुलाई को वे सुनवाई करेंगे। इस दौरान बिहार सरकार अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद हम 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पटना हाईकोर्ट ने पूरा मामला सुने बिना जातीय जनगणना पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि पटना हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई कर लेने दीजिए।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि आप जातीय जनगणना कर लोगों के निजी डेटा को कैसे संरक्षित करेगी। बिहार सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने कहा कि मुझे इस सर्वे को पूरा कर लेने के लिए कुछ समय दीजिए। इस काम के लिए बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। क्योंकि, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सबकुछ रुक गया।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाले दो जजों की बेंच में से एक जज जस्टिस संजय करोल ने खुद को मामले से अलग कर लिया। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनोती दी थी। जिसपर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
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