Bihar Voter List Row: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं, आधार, वोटर कार्ड शामिल हों
Bihar Voter List Row Supreme Court Hearing LIVE Update: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (10 जुलाई) को सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्य बागची की अवकाशकालीन पीठ ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। संवैधानिक प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने तर्क देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, वोटर बनने के लिए नागरिकता की जांच जरूरी है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को होगी।












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